mainइंदौरकारोबार

नई कॉलोनीयों को विकसित करने के लिए अनुमति और कॉलोनाइजर के लाइसेंस के लिए अब किसी भी कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

नई कॉलोनियों को विकसित करने की अनुमति और कॉलोनाइजर के लाइसेंस के लिए अब किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। विकास अनुमति और कॉलोनाइजर के लाइसेंस के लिए आवेदन लेने और अनुमति जारी करने व लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन परमिशन सिस्टम (क्रॉप्स) इंदौर नाम से पोर्टल तैयार किया है।

यह जानकारी शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक में दी गई। बैठक में क्रेडाई के संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य कॉलोनाइजर, डेवलपर्स, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया, यह व्यवस्था कॉलोनाइजर और डेवलपर्स के लिए मददगार होगी। कॉलोनाइजर और डेवलपर्स के सुझाव और उनके अनुभव के आधार पर पोर्टल को और बेहतर व सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस पोर्टल में विकास अनुमति जारी करने और लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदकों को आवेदन के निराकरण की स्थिति भी पता चल सकेगी। आवेदन निराकृत होते ही वाट्सएप पर भी आवेदकों को जानकारी मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के शुल्क भी ऑनलाइन प्राप्त होंगे।

Back to top button