December 25, 2024

CORONA GUIDLINE : जेलों में बंद कैदियों से नहीं हो सकेगी परिजन की मुलाकात,प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक लगाई रोक

07_08_2020-jail

भोपाल,13जनवरी (इ खबर टुडे)। कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जेल में बंद कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगाई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश सरकार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगातार जतन कर रही है। इसी सिलसिले में अब सरकार ने प्रदेश की सभी जेलों में 31 मार्च तक बंदियों से होने वाली मुलाकातों पर रोक लगा दी गई है।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्‍तम मिश्रा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कैदियों के परिजन फिलहाल ई-मुलाकात और इनकमिंग कॉल के जरिए ही चर्चा कर सकेंगे। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। अभी तक कुल 227 पुलिस जवान संक्रमित हुए हैं। संक्रमण की चैन रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने जेलों पर लगाई पाबंदी।

कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए जेलों में कैदियों से परिजनों या उनकी पैरवी करने वाले वकीलों से वर्चुअल मुलाकात का प्रविधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश की जेलों में बंदियों की जानकारी को केंद्र सरकार के एनआइसी के ई-प्रिंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटर पर अपलोड किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ई-मुलाकात की व्यवस्था होती है. ई-मुलाकात के लिए बंदियों के परिजन या वकील www.e-prisons.nic.in वेबसाइट पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवेदन दे सकते हैं। उनके आवेदन को जेल अधीक्षक मंजूरी देगा। मंजूरी मिलने पर बंदी के परिजन या वकील अपने घर से ही एक स्मार्टफोन, कंप्‍यूटर, टैबलेट आदि के जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग कर बंदी को देख और बातची कर सकेंगे।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds