December 26, 2024

गोदाम में सील प्रतिबंधित पालिथीन ताला तोडकर मालिक ले गया, नगर निगम ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया

polithin

उज्जैन,05 मार्च (इ खबरटुडे/ब्रजेश परमार)। नगर पालिक निगम अमले ने शनिवार को दौलतगंज, घी मण्डी, मालीपुरा, सुरज नगर क्षैत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई की है। इसमें थैली,प्लास्टिक चम्मच,थर्माकोल सामग्री,डिस्पोजल ग्लास से भरे दो बड़ो गोदाम को सील किया गया है। शनिवार रात को गोदाम मालिक ने ताला तोड़कर सामग्री निकाल ली और ले गया। सूचना पर पहुंचे नगर निगम अधिकारियों ने महाकाल थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन लिखा है।

नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता के अनुसार शहर में प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग करने वालो पर जारी कार्यवाही के क्रम में शनिवार को निगम स्वास्थ्य अमले ने दौलतगंज, मालीपुरा, सुरज नगर क्षैत्र में कार्यवाही की थी। दौलतगंज स्थित पुनित ट्रेडर्स के गोदाम में लगभग 04टन सामग्री जब्त की थी।

सुरज नगर स्थित कमला ट्रेडर्स के गोदाम से लगभग 18 टन अमानक स्तर की पॉलिथिन पाई गई थी जिस पर गोदाम सील किया गया था। वार्ड उपायुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि शनिवार देर रात्रि कमला ट्रेडर्स के जितेन्द्र हेमनानी के साथ अन्य लोगो द्वारा सील किए गए गोदाम पर पहुंच कर वहां पदस्थ गार्ड को डरा धमका कर भगा दिया गया एवं सील गोदाम का ताला तोड़ बडी मात्रा में प्रतिबंधित पालिथीन सामग्री निकाल कर ले गये।

सूचना मिलने पर अपर आयुक्त आदित्य नागर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपायुक्त स्थल पर पहुंचे थे। बची सामग्री को जप्त करने की कार्यवाही की गई है। संबंधित के विरूद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने पर थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया। श्री गुप्ता बताते हैं कि शहर के प्रमुख ट्रांसपोर्टर्स कर्मचारियों से गोपनीय जानकारी लेकर यह कार्रवाई अंजाम दी गई थी। बड़े स्तर पर जप्त की गई अमानक पॉलिथीन को नष्ट नहीं किया जाएगा इसका उपयोग स्वच्छता अभियान अंतर्गत नवाचार करते हुए रोड निर्माण किए जाने में किया जाएगा ।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित
उपायुक्त ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया गया हैं। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियाँ, पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, काँटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिकर्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन की गई है।

ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से रहती हैं। पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया गया है। उनके मुताबिक ऐसे ट्रांसपोर्ट जो इन प्रतिबंधित सामग्रियों को लाने ले जाने में सहयोग करते हैं उन पर भी कार्यवाही करते हुए ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों को राजसात किया जाएगा।

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