रतलाम

रतलाम / निगम का साधारण सम्मेलन 25 मार्च मंगलवार को होगा आयोजित, निगम के वर्ष 2025-26 के बजट पर होगी चर्चा

रतलाम,21 मार्च(खबर टुडे)। नगर निगम का साधारण सम्मेलन निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा की अध्यक्षता में 25 मार्च मंगलवार को प्रातः 11ः00 बजे से निगम सभागृह में आयोजित होगा। आयोजित सम्मेलन में निगम का वर्ष 2025-26 का आय-व्यय पत्रक (बजट) प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर चर्चा की जाना है।

आयोजित सम्मेलन में नगर निगम की विकास शाखा द्वारा नगर सुधार न्यास की विभिन्न योजनाओं में तीस वर्ष की लीज पर आवंटित भूखण्ड/भवन की लीज समाप्त हो जाने से म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 80 मध्यप्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016) एवं संशोधन दिनांक 04 मई 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत आगामी 30 वर्षों हेतु बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

नगर पालिक निगम रतलाम की विकास शाखा की समस्त आवासीय योजनाओ में पूर्व में हायर परचेस पर 30 वर्ष की लीज पर आवंटित भवन/भूखंड जिनकी लीज अवधि समाप्त हो गई है तथा भवन/भूखंड धारियों द्वारा लीज पट्टा का संपादन आज पर्यंत तक नही कराया गया है किन्तु ऐसे प्रकरण में जिनमे आवेदन समय सीमा में प्रस्तुत किया जाकर सम्पूर्ण राशि जमा की जा चुकी है ऐसे प्रकरण में स्वीकृति दिए जाने एवं शेष प्रकरणों में आवेदन समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही बकाया राशि जमा किये जाने की कार्यवाही की गई ऐसे प्रकरणों की लीज वृद्धि, लीज पट्टा तथा विक्रय विलेख संपादन की कार्यवाही हेतु शासन से प्राप्त स्वीकृति की अनुसंशा निगम से किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

इसके अलावा नगर पालिक निगम रतलाम की विकास शाखा की समस्त आवासीय योजनाओ में विभिन्न श्रेणियों तथा कोटे में रियायती दर पर भूखंड/भवन आवंटित किये गए है एवं लीज पट्टे की शर्त अनुसार भूखंड रियायती दर का होने से विक्रय तथा हस्तांतरण किये जाने पर प्रतिबन्ध है, ऐसे भूखंड एक से अधिक बार विक्रय भी हो चुके है तथा भूखंड धारियों द्वारा लीज वृद्धि एवं नामांतरण किये जाने की निगम से अनुशंसा किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

राजस्व विभाग में नामांतरण एवं भवन निर्माण (एनओसी) राषि को यथावत रखते हुए जनरल दलाली शुल्क राशि रूपये 1000/- निर्धारण किये जाने एवं उक्त शुल्क दिनांक 01/04/2025 से लागु किये जाने संबंधी प्रस्ताव तथा शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशो के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु संत्तिकर का पुनः निर्धारण कलेक्टर गाईड लाईन में हुई वृद्धि अनुसार समस्त कॉलोनियों को 6 परिक्षेत्रों में विभक्त किया जाकर समस्त परिक्षेत्र भूमि, भवन, आरसीसी, आरबीसी एवं पक्के भवनों (आवासीय/व्यावसायिक) के संपत्तिकर की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

वार्ड क्रमांक 26 में स्थित फूल मण्डी चौराहे से हकीमवाडा तक की सडक का नाम हरमाला रोड से बदल कर विरागना गुजरी माता श्रीमती पन्ना धाय के नाम पर रखे जाने तथा नगर निगम रतलाम द्वारा चयनित टु व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहन पार्किग स्थान शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय गेट के पास (कालेज रोड), आजाद चौक (चांदनी चौक), डाँ देवीसिंग की गली, धन जी बाई का नोहरा, काशी नाथ का नोहरा, लाडली लक्ष्मी लोकेन्द्र भवन के सामने, सर्वानन्द मार्केट के पीछे तथा आबकारी कम्पाउण्ड पर पेड पार्किग बनाये जाकर दुपहिया वाहने से रूपये 10 दो घन्टे एवं चार पहिया वाहनो से रूपये 25 सिर्फ दो घन्टे के मान से प्रतिदिन शुल्क वसुल किये जाने एवं रात्रि में पार्किग स्थल पर दुपहिया वाहन के रूपये 25/-एवं चार पहिया वाहन से रूपये 100/- लिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

इसके अलावा अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड के पास जो खुली भूमि को निजी संस्थाओ से मेले व अन्य कार्यक्रम के लिये 1 रूपये 30 पैसे वर्ग फिट के मान से शुल्क लिया जाता है जो कि काफी कम होकर 2023 से लिया जा रहा है इसमें वृद्धि करते हुए 2 रूपये वर्ग फिट शुल्क लिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

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