December 26, 2024

Supreme Court Order : केरल सरकार द्वारा दी गई बकरीद में ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जमकर लगाई फटकार

muslim pradarshan

नई दिल्ली,20 जुलाई(इ खबर टुडे)। केरल सरकार द्वारा बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा है कि वह बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे। सोमवार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब भी मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखे और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए हमारे आदेश का पालन करे।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई अनचाही घटना होती है तो कोई भी नागरिक शीर्ष न्यायालय को इसकी जानकारी दे सकते है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ही कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के आयोजन पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई बंद कर दी थी।

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