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SubRegistrar Bribe Case : सब रजिस्ट्रार और उसके दलाल ने रजिस्ट्री कराने के लिए मांगी रिश्वत,लोकायुक्त ने दर्ज किया आपराधिक प्रकरण

उज्जैन /देवास,13 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। देवास जिले के उपपंजीयक कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस ने देवास की उप पंजीयक (सब रजिस्ट्रार) अंजली मिश्रा और उसके दलाल प्राईवेट व्यक्ति राहूल प्रजापत के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों ने रजिस्ट्री कराने के लिए सर्विस प्रोवाइडर से रिश्वत की मांग की थी।

लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त डीजीपी जयदीप प्रसाद के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कडी में बजरंग नगर देवास निवासी शीतल गेहलोत ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि शीतल गेहलोत द्वारा बालाजी सर्विस प्रोवाइडर के नाम से रजिस्ट्री का कार्य किया जाता है। शीतल गेहलोत ने गुरुवार को एक रजिस्ट्री करवाई थी। जब उनके कार्यालय का कर्मचारी रजिस्ट्री का दस्तावेज लेने उप पंजीयक कार्यालय गया तो वहां उपस्थित उप पंजीयक अंजली मिश्रा ने रजिस्ट्री का दस्तावेज देने के लिए डेढ हजार रु. की रिश्वत मांगी।

आवेदक शीतल गेहलोत की शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त के प्रभारी एसपी राजेश पाठक ने डीएसपी सुनील तालान से करवाया। सत्यापन के दौरान आवेदक शीतल गेहलोत की शिकायत सही पाई गई। इसके चलते लोकायुक्त पुलिस ने देवास की उप पंजीयक अंजली मिश्रा और उसके सहयोगी प्राइवेट व्यक्ति राहूल प्रजापत के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)के अन्तर्गत दोनो आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। लोकायुक्त पुलिस सूत्रों के अनुसार,उप पंजीयक अंजली मिश्रा के साथ आरोपी बनाया गया राहूल प्रजापत अंजली मिश्रा के लिए रिश्वत वसूली का काम करता है।

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