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Case registered: सार्वजनिक वितरण के चावल को हितग्राही से खरीदकर अन्य को बेचने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

रतलाम,06 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। जिले के जावरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदाय चावल को अन्यत्र बेचने के मामले में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गरीबों के राशन में गडबडी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जिले में की जा रही है। इस तारतम्य में जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति द्वारा की गई कार्यवाही में पाया गया कि उचित मूल्य दुकान से हितग्राहियो को प्रदाय चावल हितग्राहियों से ही खरीदकर अन्यत्र स्थान पर बेचा जाता है।

जावरा थाना प्रभारी को प्राप्त सूचना के आधार पर उप जेल जावरा के पीछे खड़े दो पिकअप वाहनों की जांच में उचित दस्तावेज नहीं पाए जाने पर विस्तृत जांच की गई। वाहनों में पृथक-पृथक 80-80 कट्टे चावल के भरे थे। जप्त चावल की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से कराई गई तब यह पाया कि चावल के कट्टे भिन्न-भिन्न वजन के होकर उनमें से कुछ हाथ से बंधे हैं कुछ पर हाथ से सिलाई की है और कुछ मशीन द्वारा सिलाई किए हुए हैं। कट्टो में अलग-अलग प्रकार का चावल पाया गया जिन्हें शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से बेचा जाता है। पता चला कि जप्त किया गया चावल कीर्ति जैन पिता रमेश जैन निवासी डुंगरपुर गेट रपट रोड जावरा का है तथा उसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान किया जाने वाला चावल हितग्राहियों से खरीद कर अन्यत्र स्थान पर बेचा जाता है।

जांच में यह भी सामने आया कि उक्त चावल को मेवातीपुरा रपट रोड डूंगरपुर गेट जावरा में दुकान तथा अन्य व्यक्ति अज्जू के गोदाम पर एकत्रित कर अन्यत्र विक्रय हेतु वाहनों में लोड किया जाता है। पूरे मामले में आरोपित कीर्ति जैन, अज्जू, वाहन चालक इसरार पिता नौशाद एवं सरवर सभी जावरा निवासियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना जावरा शहर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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