दूसरा विवाह करना पड़ा मंहगा, न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा
रतलाम,25 जनवरी (इ खबरटुडे)। 6 वर्ष पूर्व फरियादिया शकुन्त ला पटेल ने आरोपगण मोतीलाल पटेल जो फरियादिया का पति है और रामानुज पटेल, रंगी पटेल के विरूद्ध थाना कमर्जी में इस बात की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि विवाह उपरांत उसके पति मोतीलाल पटेल और सास-ससुर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करते है तथा उसके पति ने कंचन पटेल से दूसरी शादी कर ली है।
फरियादिया की सूचना के आधार पर अपराध क्र. 248/14 पर थाना कमर्जी में भादिव की धारा 498ए, 494, 506, 34 अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध हुई।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्या्यालय के समक्ष प्रस्तुअत किया गया, जिसके न्याययालयीन प्रकरण क्र. 501/14 में शासन की ओर से सशक्तो पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया, जिसके उपरांत न्यांयिक मजिस्ट्रेनट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी मोतीलाल पटेल को भादवि की धारा 494 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।