November 18, 2024

SC स्‍कूल में छात्रों की सुरक्षा पर सख्त, केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्‍ली,15सितम्बर(इ खबर टुडे)।रेयान स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए दो महिला वकीलों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से सुनवाई की गयी जिसमें न्यायमूर्ति अमितवा रॉय और एएम खानविलकर भी शामिल हैं। हालांकि खानविलकर ने कहा कि उन्‍होंने रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल में मारे गए बच्चे प्रद्युम्न के पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर पहले से ही एक नोटिस जारी कर दिया है।

उन्‍होंने अपनी याचिका में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा पर विभिन्न मौजूदा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की मांग की है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राज्य के महानिदेशक (डीजी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और सीबीआइ को एक नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें हत्या के मामले में जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की मांग की गई थी। प्रद्युम्न के पिता का कहना है कि स्‍थानीय पुलिस मामले की जांच ठीक से नहीं कर रही है।

इसके बाद सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिशानिर्देश का उल्लेख किया था। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करना और स्कूल भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश को विनियमित करना जैसे निर्देश दिए थे।

गौरतलब है कि सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय के अंदर मृत पाया गया था, उसके गले पर चाकू से दो वार किए गए थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है।

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