May 9, 2024

पिकनिक स्पॉट नहीं धार्मिक स्थल, हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में बैन की गैर हिंदुओं की एंट्री

चेन्नई,31जनवरी(इ खबर टुडे)। मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक मंदिर एक पर्यटक या पिकनिक स्थल नहीं है। गैर हिंदू तमिलनाडु के मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गैर हिंदू मंदिरों में वे प्रवेश करते हैं तो उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करने के लिए तैयार हैं।

हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को राज्य के सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। इन बोर्डों में लिखा जाएगा कि कोडिमारम के आगे गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कोडिमारम मुख्य प्रवेश द्वार के तुरंत बाद और गर्भगृह से बहुत पहले स्थित है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई गैर-हिंदू किसी मंदिर में जाता है, तो अधिकारी उस व्यक्ति से एक शपथप्तर लेंगे। इसमें उनसे लिखकर लिया जाएगा कि उन्हें देवता में विश्वास है और वह हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेंगे। मंदिर के रीति-रिवाजों का भी पालन करेंगे।

मंदिर अधिकारियों से रजिस्टर बनाने को कहा
मद्रास हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति एस. श्रीमती ने फैसला दिया कि इस तरह के उपक्रमों को मंदिर के अधिकारियों के बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यह आदेश डिंडीगुल जिले के पलानी में धंडायुधापानी स्वामी मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने के लिए डी सेंथिलकुमार की दायर एक रिट याचिका पर आया है।

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