October 8, 2024

कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को राहत, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की घोषणा- दर्ज केस होंगे वापस

भोपाल,08जून (इ खबर टुडे)। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही कोरोना के समय लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश संभवतः यह फैसला लेने वाला पहला राज्य बन गया है।

हमंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह तय किया गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ जो साधारण धाराओं के केस दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि पूरे राज्य में ऐसे कितने केस हैं। यह भी साफ नहीं हो सका है कि किन धाराओं के तहत दर्ज मामले वापस होंगे। उस समय जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, उनमें घर से बाहर फिजूल घूमने से लेकर मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तक के आरोप शामिल थे। इसी तरह कुछ लोगों के खिलाफ महामारी फैलाने के आरोप भी लगे थे। गृहमंत्री की घोषणा के बाद यह तो तय है कि जल्द ही इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण आएगा।

हुक्का बार प्रतिबंध विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश के हुक्का बार प्रतिबंध विधेयक को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। आगामी विधानसभा सत्र में हुक्का-बार, लाउंज का प्रतिबंधित करने के लिए सिगरेट, तंबाकू विज्ञापन प्रतिशेष व्यापार, वाणिज्य उत्पादन प्रदाय एवं वितरण विनियमन-2023 को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

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