May 15, 2024

रतलाम /अत्यावशयक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी;कलेक्टर ने तय की पेट्रोल, डीजल विक्रय की मात्रा,दो पहिया वाहनों को नहीं मिलेगा 500 रु. से ज्यादा का पेट्रोल

कलेक्टर श्री लाक्षाकार ने वाहन तथा अन्य एसोसीएशन पदाधिकारियो के साथ बैठक लेकर दिए निर्देश

रतलाम 02 जनवरी (इ खबर टुडे)। वाहन चालक हड़ताल के दृष्टिगत जिला प्रशासन सतर्क है। जिले में अत्यावश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है इसमें कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। आवश्यक सेवाओं वस्तुओं को लेकर आने वाले वाहनों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। यह जानकारी कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने मंगलवार को विभिन्न एसोसिएशंस के पदाधिकारियों के साथ बैठक में दी। इसी के साथ कलेक्टर ने जिले में पेट्रोल पंपों से वाहनों को पेट्रोल-डीजल विक्रय करने की सीमा निर्धारित कर दी है। जिले में कोई भी पेट्रोल पंप संचालक दो पहिया वाहन में 500 रुपए, तीन पहिया आटो में 500 रुपए तथा चार पहिया वाहन (मालवाहक के अतिरिक्त) में 1500 रुपए से अधिक का डीजल-पेट्रोल प्रदाय नहीं कर सकेंगे।

कलेक्टर द्वारा आहूत बैठक में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, जिला परिवहन अधिकारी ,पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष मुबारिक खान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप छिपानी गैस एजेंसी एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री शर्मा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिकारी के अलावा विभिन्न बस ऑपरेटर ट्रक आपरेटर एसोसिएशन गैस एजेंसी पेट्रोल पंप एसोसिएशंस तथा यूनियनों के पदाधिकारी ट्रक ड्राइवर आदि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आमजन के लिए अत्यावशक सेवाएं प्रभावित नहीं हो, इसमें बाधा डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी वाहन को जबरन नहीं रोका जाए। जिले में दवाई, सब्जी, दुग्ध, फल, गैस, डीजल-पेट्रोल जैसी अत्यावशक सेवाओं, वस्तुओं की आपूर्ति में कोई भी बाधा नहीं आएगी, यह सुनिश्चित किया गया है। संवैधानिक दायरे में रहकर ही विरोध प्रदर्शन करे, रास्ते जाम करना पूर्णतः गलत है। पदाधिकारीगण स्वयं नियंत्रित रहे, साथ ही अपने साथियों को भी कानून व्यवस्था के दायरे में नियंत्रित रखें। जिले में आवश्यक सेवाओं के लिए अन्य स्थानों से सामग्री लेकर आने वाले वाहन यदि अन्य जिलों में अटके हैं तो उन जिलों के प्रशासन से चर्चा करके आने की राह प्रशस्त की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक राहुल लोढा ने कहा कि जिले में डीजल-पेट्रोल, गैस इत्यादि आपूर्ति करने वाले वाहनो को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी नोडल अधिकारी रहेंगे जिनके साथ वाहन चालक तथा अन्य संबंधित व्यक्ति समन्वय रखेंगे। अपने स्थानीय नोडल थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर अपने पास रखें। कानून व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रतलाम जिले में जो भी व्यवस्था आवश्यक है वह की जा रही है, अन्य जिलों में इस जिले के फंसे वाहनों को निकालने के लिए उधर के प्रशासन से संवाद कर समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। इस संबंध में अन्य जिलों के प्रशासन भी व्यवस्था बना रहे हैं कोई भी व्यक्ति पैनिक नहीं हो।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियो द्वारा भी अपनी बात कही गई जिसे गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया। उनको अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि स्थानीय स्तर पर जिन मुद्दों का समाधान हो सकता है वह निश्चित रूप से किया जा रहा है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में पेट्रोल पंपों से वाहनों को पेट्रोल-डीजल विक्रय करने की सीमा निर्धारित कर दी है। पेट्रोल पंप विभिन्न वाहनों को निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल-पेट्रोल विक्रय नहीं कर सकेंगे।

उक्त आदेश आमजन की सुविधा, कुशलक्षेम बनाए रखने एवं किसी भी अप्रिय स्थिति को निर्मित होने से रोकने के लिए जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी पेट्रोल पंप संचालक दो पहिया वाहन में 500 रुपए, तीन पहिया आटो में 500 रुपए तथा चार पहिया वाहन (मालवाहक के अतिरिक्त) में 1500 रुपए से अधिक का डीजल-पेट्रोल प्रदाय नहीं कर सकेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा, यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार द्वारा जिले में पेट्रोल पंप संचालकों को रिजर्व स्टाक से पेट्रोल एवं डीजल विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं।

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