राजस्थान

राजस्थान में एक मार्च तक राशन कार्ड नहीं कटवाया तो पड़ेगा महंगा, भजनलाल सरकार ने किया आदेश जारी

Ration card update Rajsthan: राजस्थान में एक मार्च से पहले अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले लोगों को लिस्ट से नाम नहीं कटवाया तो आपको महंगा पड़ जाएगा। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नाम कटवाने के लिए एक मार्च तक का अंतिम मौका दिया हैं।

अगर इस तिथि तक नाम नहीं कटवाया और वह योजना के पात्र नहीं मिला तो उनको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। जिन लोगों ने पहले दो रुपये किलोग्राम के हिसाब से राशन लिया हैं, उसके बदले में 27 रुपये किलोग्राम के हिसाब से रुपये देने होंगे।

हालांकि राजस्थान सरकार ने लोगों को इस जुर्माने से बचाने के लिए मौका दिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि एक मार्च तक वह लोग सूची से नाम हटवा ले तो सरकार उनसे जुर्माना वसूलने वाली नहीं हैं। अगर पात्र नहीं होने के बावजूद सूची में शामिल हैं तो उनको उसने वसूली की जाएगी।

कोटपूतली-बहरोड़ के डीएसओ शशि शेखर शर्मा ने बताया कि अपात्र लोगों की वजह से योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक का समय दिया है। अगर इस दौरान अपात्र व्यक्तिअपना नाम सूची से हटा सकते हैं। अब तक जिले में 1338 राशन कार्ड के 5542 लोगों ने स्वयं को योजना से अलग किया है।

एक मार्च से खाद्य विभाग ऐसे लोगों की पहचान करेगा जो योजना के पात्र नहीं है, लेकिन उसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों से 27 रुपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न की वसूली की जाएगी। यह वसूली उनके नाम अंकित होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक की जाएगी।

विभाग ने अपात्र श्रेणी में इन लोगों को रखा आयकर दाता परिवार सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी वाले परिवार एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन के लिए प्रयुक्त वाहनों को छोड़कर) रखने वाले परिवार प्रवर्तन निरीक्षक संतोष मीणा के अनुसार अभियान के बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर अपात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

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