sexual assault/चार वर्षीय बालिका पर लैंगिक हमले के 55 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष की सजा
रतलाम,16जून(इ खबर टुडे)।पास्को एक्ट के विशेष न्यायालय ने चार वर्षीय बालिका पर लैंगिग हमला करने के मामले में अभियुक्त 55 वर्षीय बाबूलाल कुमावत उर्फ बाबू पुत्र लक्ष्मी नारायण कुमावत निवासी नामली को पाक्सो एक्ट की धारा 5 (एम)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार का जुर्माना भी किया गया।
साथ ही उसे भादंवि की धारा 366 में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया गया। फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश योगेंद्र कुमार त्यागी ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार एक नवंबर 2019 की सुबह करीब 8:30 बजे बालिका अन्य बच्चों के साथ खेलने गई थी । तभी अभियुक्त बाबूलाल कुमावत चाकलेट देने का लालच देकर बालिका को गोद मे उठाकर एक निर्माणाधीन मकान की छत के ऊपर ले गया था।एक व्यक्ति ने बालिका को ले जाते हुवे उसे देख लिया था।
यह बात उसने बालिका के घर जाकर उसकी नानी को जाकर बताई थी। नानी छत पर पहुंची तो अभियुक्त बाबूलाल बालिका पर लैंगिक हमला कर रहा था। चिल्लाने पर बाबूलाल वहां से भाग गया था। इसके बाद बालिका को घर व वहां से नामली थाने ले जाया गया था।
पुलिस ने बाबूलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओ में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने बाबूलाल को 18 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।