September 29, 2024

Restraining order/नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के चलते रतलाम में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

तलाम,03दिसंबर(इ खबर टुडे)। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा।

इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने अथवा बैठने हेतु एवं शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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