July 3, 2024

रतलाम / बारह लोगो को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पुलिस ने पकड़ा

रतलाम,01 जुलाई(इ खबर टुडे)। जिले में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले दिनप्रति दिन बढ़ते जा रहे है। पिछले चौबीस घंटे में जिले की पुलिस ने बारह लोगो को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड थाना क्षैत्र अंतर्गत नंदकिशोर चौहान पिता शंकरलाल चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी इसरथुनी को महु नीमच रोड़ आम रास्ता बस स्टैण्ड से, उमेश पिता बालाराम पाटीदार उम्र 38 साल निवासी ग्राम मांगरोल को इटावा माताजी रोड सालाखेडी से, शुभम पिता सुरैश चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी 7/01 गांधी नगर को सैलाना बस स्टैण्ड के पास से, विजय पिता रेवड़राम प्रजापति उम्र 70 साल निवासी राजस्व नग को महु नीमच रोड़ आम रास्ता बस स्टैण्ड से, अनिल पिता रामलाल राठौड़ उम्र 30 साल निवासी ग्राम नगरा को इटावा माताजी रोड सालाखेडी से, शांतिलाल पिता मोहनलाल खराडी उम्र 48 साल निवासी ग्राम रामतापाडा थाना बदनावर को प्रताप नगर शराब दुकान के पास से, पंकज पिता छगनलाल चरपोटा उम्र 29 साल नि.हालीवाडा कुपडा थाना बाजना हामु.- मंगलम सिटी के पास को महू बस स्टैण्ड से पकड़ा।

इसी तरह औद्योगिक थाना क्षैत्र अंतर्गत कपिल पटेल पिता देवकीनन्दन पटेल उम्र 37 साल निवासी म.न. 128 स्नेह नगर 80 फुट रोड बैशाली गार्डन के सामने आम रोड से, पवन पिता मांगीलाल प्रजापत उम्र 24 वर्ष निवासी गली नं. 02 धीरजशाह को बडबड कलाली के सामने आम रोड से, बबलु पिता गंगाराम बघेल उम्र 43 वर्ष निवासी गणेश नगर को लालबाग रोड नवकार पत्थर के सामने आम रोड़ से, दीपक सिंह पिता भंवर सिहं गेहलोत उम्र 26 साल निवासी 104 मुखर्जी नगर को लाल बाग के सामने आम रोड से पकड़ा।

माणकचौक थाना अंतर्गत अक्षय पिता राजेन्द्र राजपुरोहित उम्र 32 साल नि.42 ओसवाल को लक्कड़पीठा रोड़ से, कृष्णा देवड़ा पिता मोहन देवड़ा उम्र 20 साल नि.भुतपाड़ा थाना रावटी को लक्कड़पीठा रोड़ से, बतलू पिता भीमा जाति डांगी उम्र 18 साल नि.ग्राम बिबडौद को लक्कड़पीठा रोड से, रमेश जैन पिता मांगीलाल जैन उम्र 56 साल नि.मन.ई 148 दीनदयाल नगर को लक्कड़पीठा रोड से पकड़ा।

जब की एक मामला ताल थाना क्षेत्र से माणकलाल डांगी पिता बगदीराम डांगी उम्र- 59 वर्ष नि.खारवाकला को यात्री प्रतिक्षालय के सामने ग्राम खारवाकला से पकड़ा। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने पर लाए और आबकारी अधिनियम 36 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

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