Income Tax: 12 लाख की इनकम तक नहीं लगेगा अब टैक्स, कल से आयकर विभाग के नए नियम होंगे लागू

Income Tax New Rules: देश में कल 1 अप्रैल 2025 से आयकर विभाग के नए नियम लागू हो जाएंगे। नए वित्त वर्ष (New financial year) 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को इन्कम टैक्स छूट दी जाएगी।
अगर आपकी वार्षिक आई अगर 12 लख रुपए है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले यह आंकड़ा 7 लाख रुपए पर था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए कर दिया है।
वेतन प्राप्त करने वाले लोगों को 1275000 तक 1 अप्रैल से टैक्स (Tex) से छूट मिल सकती है। आयकर विभाग के अनुसार वेतन पाने वाले लोगों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडेक्शन की छूट को मिलाकर टैक्स छूट राशि बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो जाती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैपिटल गेन पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा। कैपिटल गेन को इनकम टैक्स (Tex) छूट में शामिल नहीं किया गया है।
कल 1 अप्रैल से संपूर्ण देश में लागू होंगे नए वित्त वर्ष के नियम
संपूर्ण देश में कल 1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष के नियम लागू हो जाएंगे। नया वित वर्ष शुरू होने के बाद आयकर विभाग (Income tax) द्वारा लागू किए गए टैक्स के नियम भी बदल जाएंगे। पाठकों को बता दें कि नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने में अब 1 दिन से भी कम समय बचा है।
नए वित्त वर्ष में इन्कम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नियमों में बदलाव को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2025 में कई अहम घोषणा की थी, जो अब पूरे देश में 1अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी।
टीडीएस (TDS) के नियमों में भी होगा कल से बदलाव
नए वित्त वर्ष 2025-26 के कल 1 अप्रैल से शुरू होने के बाद टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने के बाद इसका सीधा असर वेतनभोगी लोगों की जेब पर पड़ेगा। सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों में इन्कम टैक्स में अधिक छूट से लेकर टीडीएस नियमों में हुए बदलाव को भी शामिल हैं।
वित्त मंत्री (Financial Minister) निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत इन्कम टैक्स में बढ़ाई गई छूट भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है।