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TDS New Rules: 1 अप्रैल से टीडीएस के नए नियम होंगे लागू, अब बैंक नहीं काट सकेंगे इतनी राशि पर टीडीएस

TDS Saving: देश में टीडीएस के नियमों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक अप्रैल, 2025 से टीडीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से टीडीएस के नए नियम लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा इसकी घोषणा पहले ही 2025-26 के बजट में की जा चुकी है।

देश में नए वित्त वर्ष 2025-26 से इस नियम के लागू होने के बाद करदाताओं की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। टीडीएस के नए नियमों से करदाताओं को अधिक बचत होगी। जिन्हें जमा पर ब्याज से कमाई होती है।

नए नियम लागू होने के बाद सामान्य नागरिकों को टीडीएस के मोर्चे पर मिलेगी राहत

देश में 1 अप्रैल 2025 से सरकार द्वारा टीडीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे टीडीएस के नए नियम से सामान्य नागरिकों को भी टीडीएस के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने जा रही है।

पाठकों को बता दें कि बैंक द्वारा काटे जाने वाले सालाना 40 हजार रुपये से अधिक के ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा नए नियमों के तहत बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। यानी अब बैंक 50 हजार रुपये से कम ब्याज आय पर कोई टीडीएस नहीं काट सकेंगे। 

वरिष्ठ एवं सामान्य नागरिकों, खुदरा निवेशकों और कमीशन से आमदनी करने वालों को इन बदलावों से फायदा होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉटरी, इंश्योरेंस कमीशन और म्यूचुअल फंड्स से होने वाली कमाई पर टीडीएस कटौती से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा बढ़ी

देश में कपिल से लागू होने जा रहे नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपाजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा को 1 अप्रैल से सरकार द्वारा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये हो कर दिया जाएगा। 

नए नियम लागू होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक वित्त वर्ष के दौरान ब्याज से होने वाली एक लाख रुपये तक की आय पर बैंक को किसी प्रकार का टीडीएस नहीं देना पड़ेगा।

टीडीएस के नए नियमों से बीमा एजेंटों और ब्रोकर्स को भी मिलेगी राहत

1 अप्रैल से होने जा रहे टीडीएस नियमों में बदलाव से बीमा एजेंटों और ब्रोकर्स को भी काफी राहत मिलने जा रही है। नहीं नियमों से बीमा एजेंटों और ब्रोकर को फायदा मिलेगा। अब तक बीमा एजेंट और ब्रोकर को 15,000 रुपये से अधिक के इंश्योरेंस कमीशन पर टीडीएस देना पड़ता था। 

लेकिन नए नियमों के अनुसार अब यह सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी है। सरकार ने अब घुड़दौड़ और लॉटरी से होने वाली कमाई से जुड़े टीडीएस नियमों में भी राहत दी है।

पाठकों को बता दें कि पहले सालभर में कुल 10,000 रुपये से अधिक की आय पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब किसी एक लेनदेन में जीत की रकम 10,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस कटेगा।

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