NEFT, RTGS पर 1 जुलाई से नहीं लगेगा चार्ज, RBI ने बैंकों को दिए निर्देश
नई दिल्ली,30 जून (इ खबरटुडे)। बैंक कस्टमर्स को एक जुलाई से आरबीआई राहत देने जा रहा है। RBI द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक 1 जुलाई से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स(NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट(RTGS) पर कस्टमर्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर मुख्य रूप से छोटे बचत खाता धारक करते हैं। जबकि, RTGS का उपयोग बड़े बड़े उद्योग घराने, संस्थाएं इत्यादि करते हैं | NEFT के माध्यम से भुगतान एक समय के बाद होता है लेकिन RTGS के माध्यम से भुगतान तुरंत उसी समय हो जाता है। NEFT का उपयोग छोटी राशि को भेजने के लिए किया जाता है जबकि RTGS के माध्यम से कम से कम 2 लाख रुपये का ट्रांसफर करना जरूरी हिता है जबकि NEFT के मामले में ऐसी कोई न्यूनतम या अधिकत्तम की सीमा नही है |
NEFT के माध्यम से पैसे भेजने के लिए बैंकों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय तय रहता है, जबकि शनिवार के दिन सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक पैसे भेजे जा सकते हैं। लेकिन, RTGS प्रणाली से पैसे तुरंत भेज दिए जाते हैं (लेकिन उस दिन बैंक का खुला होना जरूरी होता है)।