MP में चार दिन बंद रहेंगी मांस-मीट की दुकानें, इन तारीखों को दुकान खोलने पर होगी सख्त कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश राज्य के कई बड़े शहरों में चार दिन मांस-मीट की दुकान बंद रखना हेतु प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के आदेशों के अनुसार अगर इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुए मांस मीट की दुकान खोली जाती है तो उस पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।
इंदौर शहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 4 दिन मांस मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान इंदौर में अगर दुकानदारों द्वारा आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो इंदौर नगर निगम उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगा।
इंदौर में इन तारीखों को बंद रहेगी मांस मीट की दुकानें
इंदौर नगर निगम सीमा में प्रशासन ने चार दिन मांस मीट की दुकान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार
30 मार्च को गुड़ी पड़वा /चेटीचंड के अवसर पर इंदौर नगर निगम सीमा में मांस की दुकान पूर्णतया बंद रहेगी।
अप्रैल महीने में 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर मांस की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 10 अप्रैल को महावीर जंयती और 12 मई को बुद्ध जयंती पर भी इंदौर नगर निगम सीमा में सभी मांस की दुकान बंद रहेंगी। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष मास की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।
भोपाल में भी चार दिन मांस की दुकान बंद रखने हेतु हुए आदेश जारी
मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के अलावा भोपाल में भी चार दिन मास की दुकान बंद रखने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।
भोपाल नगर निगम द्वारा 30 मार्च को चैती चांद के अवसर पर, 6 अप्रैल को रामनवमीं और 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर मांस की दुकान में बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा मई महीने में 12 मई को बुद्ध जयंती के मौके पर नगर निगम सीमा में मीट दुकानें बंद रखने के आदेश्वरी किए गए है। नगर निगम के आदेशों के बाद ऊपर लिखित दिनों में यदि कोई व्यक्ति मीट बेचते हुए या मांस की दुकान खोले हुए पाया गया तो उनका लाइसेंस निरस्त करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।