November 19, 2024

रतलाम 30 दिसम्बर(इ खबर टुडे)।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर, 2022 के अनुसार प्रत्येक आधार नंबर धारक, जिसने आधार के लिए

नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरा होने पर आधार नामांकन एवं अद्यतन यथा विनिर्दिष्ट पहचान के प्रमाण (पी.ओ.आई.) और पते के प्रमाण (पी.ओ.ए.) को जमा कर, न्यूनतम एक बार आधार में अपने सहायक दस्तावेजो का अपडेशन करना है, ताकी उनके आधार की सुरक्षित जानकारी को अनवरत सुनिश्चित की जा सकें।

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