माफिया मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत, बांदा जेल में बिगड़ी थी तबीयत
नई दिल्ली, 29 मार्च(इ खबर टुडे)। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का गुरुवार देर रात निधन हो गया। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्तार अंसारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के लिए नौ डॉक्टरों की टीम लगाई गई थी। हालांकि उनकी जान नहीं बच सकी। इससे पहले मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कब्ज की परेशानी बताई थी। इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया था।
डॉक्टर के सामने बिगड़ी थी मुख्तार की तबीयत
बताया जा रहा है कि जेल में डॉक्टर के सामने मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे उल्टी हुई थी। तब डॉक्टर को बुलाया गया। इसके बाद गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मंगलवार को मेडिकल चेकअप के दौरान मुख्तार अंसारी के पेट का दो बार एक्स-रे हुआ था। साथ ही ब्लड सैंपल लिए गए। जिसमें रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर वापस जेल भेज दिया गया था।
खाने में जहर देने का लगाया आरोप
मंगलवार को उसके परिजन मिलने मेडिकल कॉलेज आए थे। अफजल अंसारी से मुख्तार से मिल पाया था। जिसके बाद उमर अंसारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। मुख्तार ने भी जेल प्रशासन पर खाने में धीमा जहर देने का आरोप लगया था। तबीयत खराब होने के बाद दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। जहां रिपोर्ट सामान्य आई थी। इसके बाद वापस जेल भेज दिया गया था।
बांदा में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई
बांदा में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएम, एसपी समेत फोर्स को मेडिकल कॉलेज बुलाया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।
अलग-अलग मामलों में हो चुकी थी सजा
21 सितंबर 2022 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा का सिलसिला शुरू हुआ था। लखनऊ के आलमबाग थाने में जेलर को धमकाने के मुकदमे में मुख्तार को एडीजे कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। सरकार ने 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस केस में उसे पहली बार सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 23 सितंबर, 2022 को गैंगस्टर एक्ट के मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके बाद 15 दिसंबर, 2022 को गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दस वर्ष की सजा हुई।
29 अप्रैल, 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में दस वर्ष की सजा हुई। पांच जून 2023 को अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह फैसला 32 वर्षों बाद आया था।
मुख्तार के खिलाफ हत्या का यह पहला मामला था जिसमें उसको दोषी ठहराया गया था। 15 दिसंबर 2023 को विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रहे नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के 27 साल पुराने मामले में साढ़े पाच साल की सजा मुख्तार अंसारी को मिली थी।