Lok Adalat : लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को : 4748 प्रकरणों का किया जाएगा निराकरण, छूट का मिलेगा लाभ
रतलाम,07 मार्च (इ खबर टुडे)। विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी जिला न्यायालयों में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर 4748 प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
सोमवार को प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्ता ने मीडिया को यह जानकारी दी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अरुण श्रीवास्तव एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय शर्मा मौजूद थे। श्री गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन 11289 प्रकरण रखे जाएंगे। जिनमें बैंक एवं फाइनेंस के 9373, बीएसएनएल के 579, विद्युत मंडल रतलाम के 1337 प्रकरण शामिल है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, सिविल, श्रम, अन्य लघु आपराधिक मामलों तथा प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर विधिक जागरुकता के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है।
बीएसएनएल के 579 प्रकरणों रखेंगे
भारत संचार निगम लिमिटेड के लेखा अधिकारी भारत चंदेल ने बताया कि भारत सचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 579 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकररण का निराकरण किया जाएगा।
छूट का उठा सकते हैं लाभ
भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए बीएसएनएल के कार्यालय में भी 12 मार्च के पूर्व सम्पर्क कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। बीएसएनएल ने आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने का अनुरोध किया है।