Legal Notice : मस्जिदों के लाउड स्पीकर जब्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी को दिया कानूनी नोटिस
रतलाम,22 फरवरी (इ खबरटुडे)। मस्जिदों पर अजान देने के लिए लगे लाउड स्पीकर्स को जब्त करने के लिए जिला प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा गया है। एडवोकेट तुषार कोठारी द्वारा कलेक्टर और एसपी को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में अजान दिए जाने से उच्चतम न्यायालय के आदेश की लगातार अवमानना हो रही है और इसकी वजह से पब्लिक न्यूसेन्स भी हो रहा है.इसलिए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर तत्काल जब्त किए जाने चाहिए।
नोटिस में उच्चतम न्यायालय दारा वर्ष 2005 में एक जनहित याचिका पर दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रात दस बजे से सुबह 6 बजे के मध्य लाउड सपीकर के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया है,लेकिन उसके बावजूद मस्जिदों से सुबह पांच से साढे पांच बजे के मध्य लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है। जोकि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है।
नोटिस में कहा गया है कि सुबह 6 बजे से रात्रि दस बजे के मध्य के समय में भी लाउड सपीकर के उपयोग के लिए उच्चतम न्यायालय ने ध्वनि सीमा का निर्धारण किया है। इस निर्धारित ध्वनिसीमा से उंची आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। परन्तु तमाम मस्जिदों पर दिन में पांच बार बेहद तेज आवाज में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है। यह भी उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है।
नोटिस में कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जाता है,तो ऐसी स्थिति में लाउड सपीकर को जब्त करते हुए आदेश का उल्लंघन करने वाले पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय के सुस्पष्ट आदेश के बावजूद ना तो लाउड स्पीकर जब्त किए जा रहे है और ना ही अर्थदण्ड आरोपित किया जा रहा है।
नोटिस में कहा गया है कि दिन में होने वाली तेज आवाज की अजान से जंहा न्यायालय में अधिवक्ताओ को अपने कार्य संपादन में दिक्कत आती है,वही न्यायाधीश गण को भी न्यायदान में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी तरह परीक्षा के इस मौसम में विद्यार्थियों को भी अध्ययन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
एडवोकेट दशरथ पाटीदार,एडवोकेट सतीश त्रिपाठी,हिन्दू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष राजेश कटारिया और किशोर सिलावट की ओर से भेजे गए इस नोटिस में एडवोकेट तुषार कोठारी ने जिला प्रशासन से मस्जिदों के लाउड सपीकर तुरंत जब्त करने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रशासन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करता है,तो फिर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।