मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मे आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च
रतलाम, 27 मार्च(इ खबर टुडे)। शासन के निर्देशानुसार राशन दुकानों में समय से राशन पहुंचे और राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को समय से राशन मिल सके। इसके लिए राशन प्रदाय केन्द्र के गोदामों से शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओं को दी जा रही है।
जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत जिले के प्रदाय केन्द्रों रतलाम 05, सैलाना 04, जावरा 04, आलोट 03, इस तरह जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को कुल 16 सेक्टर में निर्धारित किया गया है। योजना हेतु आवेदक संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिते तथा उम्र 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदक के पास हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लायसेंस होना चाहिए। आवेदक बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर न हो), शासकीय सेवक और पेंशनर न हो (सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता), आवेदक अन्य स्वरोजगार सेवा में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए। आवेदन से संबंधित समस्त जानकारी, संशोधन पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए पात्र आवेदक 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।