Cheque Bounce : तीन लाख के चैक बाउंस पर आरोपी कपिल टाटावत पर पौने पांच लाख का जुर्माना और कारावास की सजा भी
रतलाम,07 सितम्बर (इ खबरटुडे)। तीन लाख रुपए का एक चैक बाउसं होने पर रतलाम के एक न्यायालय ने चैक देने वाले आरोपी कपिल टटावत पर करीब पौने पांच लाख का जुर्माना लगाते हुए तीन मास के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा ना करने पर आरोपी को एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
परिवादी राजेश पाल निवासी न्यूरोड ने अपने परिचित गांधी नगर निवासी कपिल टाटावत को तीन लाख रु. उधार दिए थे। उक्त राशि लौटाने के लिए राजेश पाल को 26 जून 2018 को तीन लाख रु. का स्टेट बैैंक आफ इण्डिया की डीआरएम आफिस शाखा का एक चैक दिया था। इस चैक को राजेश पाल ने 29 जून 2018 को अपनी बैैंक कारपोरेशन बैैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था। कारपोरेशन बैैंक ने उसी दिन उक्त चैक को यह कहते हुए अनादृत कर दिया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है।
चैक अनादृत होने पर राजेश पाल ने अपने अभिभाषक संतोष त्रिपाठी के माध्यम से 3 जुलाई 2018 को माग सूचनापत्र कपिल टटावत को प्रेषित किया। मांग सूचना पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर भी जब कपिल ने उक्त राशि नहीं लौटाई तब राजेश पाल ने अपने अभिभाषक संतोष त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया।
अभिभाषक संतोष त्रिपाठी ने बताया कि जिला न्यायालय की न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आकांक्षा गुप्ता ने प्रकरण के विचारण के पश्चात अभियुक्त कपिल टटावत को दोषसिद्ध पाते हुए उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत तीन मास के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त को चैक की राशि तीन लाख रु पर चैक दिनांक 26 जून 18 से आज दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि 1 लाख 62 हजार रु. और न्यायालय शुल्क व अन्य व्यय के रुप में दस हजार रु. इस प्रकार कुल 4 लाख 72 हजार रु. भी परिवादी को अदा करने का आदेश दिया गया है। आदेशित राशि अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।