May 5, 2024

RATLAM NEWS : जिले के पेट्रोल पम्पों पर रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश, तरणताल में मृत बालक के पिता को आर्थिक सहायता, प्रेरणा शर्मा का बैंक कर्ज चुकाया गया

रतलाम,30मई(इ खबर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त डीजल एवं पेट्रोल विक्रेताओं को प्रत्येक पम्प पर डीजल 3000 लीटर तथा पेट्रोल 1500 लीटर का रिजर्व स्टाक प्रत्येक समय उपलब्ध रखे जाने के निर्देश जारी किए हैं।

रिजर्व स्टाक का विक्रय संबंधित अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

तरणताल में मृत बालक के पिता को आर्थिक सहायता
रतलाम के कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल में डुबने से मृत्यु होने पर मृतक बालक मयंक बैरागी के पिता सुनीलदास बैरागी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी के निर्देश पर एसडीएम (शहर) श्री संजीव केशव पाण्डेय द्वारा बालक के पिता को आरबीसी 6- 4 के तहत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

प्रेरणा को मकान के दस्तावेज मिले
कोरोना काल में माता-पिता को खो चुकी बालिका प्रेरणा शर्मा को उसके मकान के दस्तावेज बैंक से प्राप्त हो गए। उसके पिता विद्युत वितरण कंपनी में थे। उन्होंने मकान निर्माण के लिए बैंक से होम लोन लिया था।

कोरोना काल में माता-पिता की मृत्यु होने के पश्चात बालिका प्रेरणा शर्मा अपने एक भाई और एक बहन के साथ मुखर्जी नगर रतलाम में रहती हैं। उनको पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मिली है परंतु बैंक कर्ज ज्यादा और छोटी सी सैलरी में प्रेरणा के लिए बैंक का कर्ज चुका पाना बड़ा मुश्किल कार्य था। ऐसे में जिला प्रशासन की पहल द्वारा निजी सहयोग से लगभग 5 लाख रुपये का होम लोन चुका दिया गया।

सोमवार को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की उपस्थिति में प्रेरणा ने अपने मकान की बंधक रखी रजिस्ट्री बैंक से वापस प्राप्त की। अब वह विधिवत रूप से अपने मकान की स्वामी बन चुकी है। इस अवसर पर जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा, सहायक संचालक श्री आर.के. मिश्रा भी उपस्थित थे।

बिजली बिल बकाया नहीं होने का देना होगा अदेय प्रमाण-पत्र
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पहले देना जरूरी है।

अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र देना होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। अभ्यर्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा।

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