Ratlam news : पैसे की लेनदेन व जमीन पर कब्ज़ा सहित जनसुनवाई में 75 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को दिए गए निर्देश
रतलाम,22 फरवरी (इ खबरटुडे)। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला तथा एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृतिका भीमावद द्वारा 75 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में आवेदन देते हुए ग्राम बडौदा निवासी रुकमणीबाई पिता भेरुलाल भील ने बताया कि प्रार्थिया को शासन द्वारा धारा 62 के तहत सरकारी भूमि प्रदान की गई थी। उक्त जमीन की नपती करवाने तहसील कार्यालय में कई बार आवेदन दिया गया है परन्तु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे बार-बार तहसील कार्यालय नहीं जा सकती हैं, इसलिए प्रार्थी की जमीन की शीघ्र नपती करवाई जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को प्रेषित किया गया है।
शांतिनगर रतलाम निवासी यश लुणावत ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम विरियाखेडी तथा सिद्धार्थ नगर में भूमि विधिवत रुप से क्रय की है। प्रार्थी की कुछ भूमि तथा सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जबरन बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध रुप से कब्जा कर लिया है जिससे प्रार्थी को स्वयं के भूखण्ड की नपती करवाने में काफी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की नपती करवा सके। तहसीलदार शहर को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
ग्राम सेमलिया निवासी मदनसिंह पिता उदयसिंह ने जनसुनवाई में बताया कि वर्ष 2008 में ऋण माफी और ऋण राहत योजना अन्तर्गत प्रार्थी के 38950 रुपए माफ किए गए थे। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022 में बैंक में के.सी.सी. ऋण के सम्बन्ध में चर्चा की गई तो पता चला कि उक्त राशि का कर्ज माफ नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ताल पर जानकारी लेने पर वहां नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अभद्रता की गई। अतः उक्त सम्बन्ध में संज्ञान लेते हुए प्रार्थी का कर्ज माफ करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।
ग्राम ईसरथुनी निवासी तेजुबाई पति स्व. रुघनाथ बलाई ने आवेदन में बताया कि वर्ष 2012 में ग्राम के ही एक व्यक्ति ने बैंक में रुपए डलवाने के नाम पर प्रार्थिया से 3 लाख रुपए ले लिए और कहा कि सात साल में रुपए दोगुना हो जाएंगे। उक्त घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा मुझे दो कागज दिए गए जो कि जाली हैं। इस घटना के बाद से परिवार के सदस्यों में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं प्रार्थिया की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया उक्त राशि दिलवाने में मदद की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है।
ग्राम चिकलाना निवासी बद्रीलाल पंपोडिया ने बताया कि प्रार्थी का पुराना मकान कट्टी मिट्टी व ईंट में बना होकर जर्जर हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कई बार आवेदन दिए गए परन्तु प्रार्थी को किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर मेहनत, मजदूरी कर अपने परिवार का लालन-पालन करता है। प्रकरण निराकरण के लिए सीईओ पिपलौदा को भेजा गया है।
पठान टोली जावरा निवासी अकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी को सन् 2014 में शासन द्वारा मुगलपुरा कब्रिस्तान, हुसैन टेकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान, ख्वाजा अबु सईद शाह रहमतुल्ला अलेह कब्रिस्तान तथा तकिया पठान टोली मोहल्ला की व्यवस्था हेतु मुतवल्ली नियुक्त किया गया था। प्रार्थी को गत 6 साल 10 माह का मानदेय देना बकाया है। शासन द्वारा मात्र 6 हजार रुपए प्रार्थी के खाते में जमा किए गए जिसे वर्ष 2020 में पुनः बैंक में जमा कर शासन द्वारा निकाल लिए गए हैं। अतः प्रार्थी को शासन की गाईड लाइन अनुसार चारों कब्रिस्तानों का बकाया मानदेय प्रदान किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम जावरा को भेजा गया है।