April 24, 2024

पुत्र व पुत्री से अनैतिक कृत्य मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को दस वर्ष की सजा सुनाई

उज्जैन,23मार्च(इ खबर टुडे/ब्रजेश परमार)। सात साल की पुत्री व बारह वर्षीय पुत्र के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले हैवान पिता को गुरुवार को कोर्ट ने 10 साल कैद एवम 4500 रुपए दंड की सजा सुनाई है।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीडित बालक एवं पीडित बालिका की माता ने अपनी मां, आपा व भाभी के साथ थाना सदर बाजार इंदौर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि वह उज्जैन में निवास करती है तथा झाडू पोंछे का काम करती है, उसकी पहली शादी वर्ष 2001 में गुड्डू से हुई थीं। जिससे एक लडकी है तथा गुड्डू से उसका तलाक हो चुका है।

उसकी दूसरी शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे दो लडके एवं लडकी है। लडके की उम्र 12 साल है तथा लडकी की उम्र 07 साल है, उसका दूसरा पति (आरोपी) लडके के साथ लगभग दो ढाई साल से कमरा बंद करके अनैतिक कृत्य करता आ रहा है तथा जब उसका लडका अनैतिक कृत्य का विरोध करता है तो उससे मारपीट करता है तथा कहता है कि अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा तथा लडके को जबरजस्ती शराब पिलाता है व ब्लू फिल्म दिखाता है तथा कई बार उसे ब्लेड से हाथ व पैर पर मारा है, सिगरेट से भी हाथ-पैर जलाता है तथा मुंह में कपडा डाल कर मारपीट करता है।

उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता है तथा बच्ची के कपडे उतार कर नंगा हो जाता है इसका जब वह विरोध करती है तो उसके साथ भी मारपीट व गाली-गलौच करता है तथा कहता है कि जैसे उसने उसके चचेरे भाई आरिफ को मार कर उसके तीन टुकडे कर दिए थे उसी प्रकार उसे भी मार कर उसके टुकडे कर देगा तथा उसकी बडी लडकी के उपर भी बुरी नजर रखता है।

तभी चार माह पहले लडके के साथ अश्लील हरकत की थी तो लडके ने घटना बताई थी, उक्त घटना उसने अपनी मां, आपा व अपनी भाभी को बताई। मां की रिपोर्ट पर थाना सदर बाजार इंदौर में आरोपी के विरूद्व अपराध धारा 377, 341, 354, 323, 506 भाग दो, 9(एम)सहपठित धारा 10पॉक्सो, 9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो, 11(3) सहपठित धरा 12 पॉक्सो का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कैद और 4500 रुपए दंड की सजा सुनाई है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds