May 19, 2024

Arson Conviction : 15 साल पहले की गई आगजनी के मामले में 51 अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा,8 अभियुक्त दोषमुक्त,कडे सुरक्षा इंतजामों के बीच सुनाया फैसला (देखिए लाइव विडीयो)

रतलाम,22 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। जिले के बाजना उपखण्ड के गांव संगेसरा में करीब पन्द्रह वर्ष पूर्व आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष द्वारा विरोधी पक्ष पर हमला कर उनके घरों में आगजनी किए जाने के एक मामले में आज न्यायालय ने 51 आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए उन्हे सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं आठ आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। इस बहुचर्चित मामले के फैसले को देखते हुए जिला न्यायालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिसबल तैनात किया गया था।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक तरुण शर्मा और विनोद जैन ने बताया कि बाजना तहसील के ग्राम संगेसरा में 22 नवंबर 2007 को दो युवकों के बीच सामान्य सी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी विवाद के अगले दिन 23 नवंबर 2007 को एक पक्ष डिण्डौर परिवार के कई लोग धारदार हथियार,लाठिया और केरोसीन लेकर संगेसरा पंहुचे और उन्होने गांव के दामा परिवार के करीब बत्तीस लोगों के घरों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने इन लोगों की झोंपडियों पर केरोसीन छिडककर आग लगा दी,जिससे कई झोंपडियां जलकर खाक हो गई और इन झोपडियों रखा घर का सामान भी जल गया।

इस घटना के बाद बाजना पुलिस ने फरियादी परथा पिता धूलिया दामा की रिपोर्ट पर डिण्डौर पक्ष के प्रभू पिता देवा,जग्गू,समेत कुल 69 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। लगभग पन्द्रह वर्ष तक न्यायालय में चले विचारण के बाद जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने कुल 69 आरोपियों में से 51 आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। प्रकरण के कुल 8 अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। इस प्रकरण के 9 आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी,जबकि एक आरोपी फरार है।

दोषसिध्द करार दिए गए 51 आरोपियों के भादवि की धारा 436-149 में सात वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रु. अर्थदण्ड,धारा 452 में पांच पांच वर्ष के कारावास और 1 हजार रु. अर्थदण्ड,तथा धारा 147 और 148 के तहत तीन तीन वर्ष के कारावास और एक एक हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

बाजना के इस बहुचर्चित मामले में आने वाले फैसले के मद्देनजर न्यायालय परिसर में सुबह से कडी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और स्टेशन रोड टीआई किशोर पाटनवाला स्वयं व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे थे। न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायालय परिसर में स्थित लाकअप में बन्द कर दिया गया,जहां से शाम को उन्हे जिला जेल भेजा जाएगा।

ये अभियुक्त हुए बरी

1 बेलिया पिता कोदर
2 जीवनलाल पिता दोलिया ل
3 पप्पु पिता सवला
4 मूर्ति पिता जिवडा
5 कालु पिता सवला
6 बाबिया उर्फ बाबु पिता दलिया
7 हुरतन पिता भैराजी
8 काश उर्फ़ कालू पिता सवला

फरार आरोपी
मगन पिता बदिया

विचरण के दौरान इन अभियुक्तों की हुई मृत्यु

1 बालु पिता उदिया
2 ऊंकार पिता भेरू
3 सवला पिता विजया
4 मांगु पिता गोतु
5 गोतु पिता लिमजी
6 भैरू पिता विजया
7 रूपा पिता लीमजी
8 फूलिया पिता परना
9 हलिया पिता कालिया

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds