January 12, 2025

Penalty : अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के 19 प्रकरणों में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने 74 लाख रुपए से अधिक राशि का अर्थदंड आरोपित किया

dm suryvanshi

रतलाम 14 फरवरी (इ खबर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले में खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण के 19 प्रकरणों में 74 लाख 53 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है।

कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरणों में 50 लाख 40 हजार रुपए अनुमानित मूल्य के 9 वाहन राजसात किए गए हैं। इनमें एक जेसीबी वाहन, 2 डंपर तथा 6 ट्रैक्टर ट्राली शामिल है। इसके अलावा अवैध रूप से भंडारण की गई 50 हजार रुपए अनुमानित मूल्य का 801 घन मीटर रेत तथा गिट्टी खनिज राजसात किया गया है। कलेक्टर द्वारा खनिजों के 9 अवैध उत्खनन, परिवहन प्रकरणों में 32 लाख 45 हजार 600 रुपए अर्थदंड आरोपित किया गया है। इसी प्रकार खनिजों के अवैध भंडारण के 10 प्रकरणों में 42 लाख 7 हजार 500 रुपए अर्थदंड आरोपित किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जिन व्यक्तियों के वाहन जप्त कर अर्थदंड आरोपित किया गया है उनमें थांदला के गुरुकृपा इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर दिनेश सोलंकी, ताल के साजिद खा, आबिद बैग, ग्राम रामगढ़ तहसील ताल के रतनलाल बागरी, ताल के जबर खान, ग्राम बालाहेड़ी ठानी तहसील मल्हारगढ़ मंदसौर के बंसीलाल रायका, ग्राम भवखेड़ी तहसील आलोट नगसिंह सोंधिया शामिल है।

अवैध भंडारण में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थदंड आरोपित किया गया है उनमें ग्राम लूणी तहसील ताल के शिवराजसिंह, खातीपुरा जावरा के इमदाद, जवाहर पथ जावरा के कुलदीपसिंह, नाना साहब का बाग जावरा के इकबाल, कोठी बाजार जावरा के गौरव लुनीया, शिकारीपुरा जावरा के विकास भंडारी, आखरीपूरा जावरा के शाहरुख, बन्नाखेड़ा जावरा के शेरू खान, मुगलपुरा जावरा के पाक़ीज़ा बिल्डिंग मैटेरियल एंड सप्लायर शकील पठान, ग्राम इसरथूनी के गोपाल तथा ग्राम पलसोड़ा के धर्मेंद्र राठौर शामिल है।

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