प्रत्याशी ने यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा की तो आधा खर्च निर्वाचन व्यय में जुडेगा
रतलाम 25 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार संबंधी हर गतिविधियाँ वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होगी।
इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।
रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे अभ्यर्थियों के शपथ पत्र
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र के साथ भरे गये शपथ पत्र को वेबसाइट पर डालने के साथ-साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में दिये गये कथनों के विरोध में शपथ पत्र के माध्यम से सूचना प्रस्तुत करता है तो ऐसे प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को भी अभ्यर्थी के शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर वेबसाईट पर भी अपलोड करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये पूरक शपथ पत्र को भी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के मुताबिक वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ पत्रों को यदि अभ्यर्थी द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया जाता है, तब भी नहीं हटाया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि इनकी प्रति तैयार कर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके।