यदि प्रोपर्टी टैक्स और जल कर समेत अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट लेनी है तो आपको 31 मार्च तक अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करवाना होगा

आपको यदि प्रोपर्टी टैक्स और जल कर समेत अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट लेनी है तो आपको 31 मार्च तक अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद इस टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब टैक्स जमा करवाने में कुछ ही देर शेष बचे हैं, इसलिए इस छूट का यदि आपको लाभ लेना है तो 31 मार्च से पहले अपना टैक्स जमा करवा दें।
वित्तवर्ष 2024-25 समाप्त होने में कुछ ही देर शेष बचे हैं। मध्यप्रदेश प्रशासन ने अपनी टैक्स वसूली की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नगरीय प्रशासन व आवास विभाग ने आदेश जारी करते हुए लोगों को टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया है ताकि अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा करवा सकें। यदि आप किसी भी प्रकार से नगरीय प्रशासन व आवास विभाग के उपभोक्ता हैं तो आपको प्रोपर्टी टैक्स, जल प्रभार तथा अन्य उपभोक्ता प्रभार में छूट दी जा रही है।
यह छूट आपको केवल 31 मार्च तक ही मिल रही है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन ने नगर निगम, नगर पालिक, नगर परिषद और नगर पालिका परिषद को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन का अनुमान है कि इससे अधिक संख्या में लोग अपना टैक्स जमा करवा सकेंगे, क्योंकि अगले वित्तवर्ष में टैक्स के रेटों वृद्धि होने की संभावना है।
हर साल होता है संसोधन
राज्य की ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के अनुसार ही हर वर्ष राज्य में कर वसूली की जाती है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार यह वृद्धि होगी। अगले वित्तवर्ष से टैक्स में वृद्धि होना स्वाभाविक है।
नागरिकों को किया जा रहा जागरूक
इस संबंध में नगर परिषद, नगर पालिका तथा नगर पालिका परिषदों द्वारा अपने नागरिकों को अधिक से अधिक टैक्स जमा करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि लोग इस छूट का लाभ उठा सकें। इसके लिए विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि लगाए जा रहे हैं। हर वर्ष इस प्रकार की छूट दी जाती है ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं हो।