December 24, 2024

Ratlam News : छूटे हुए हितग्राहियों को दिए जाएंगे गैस कनेक्शन

GAS TANKI

रतलाम,23 अगस्त (इ खबरटुडे)। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बैठक में गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिले में छूटे हुए हितग्राहियों को माह सितम्बर में गैस कनेक्शन दिए जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतों तथा नगरीय वार्डों में गैस एजेंसी वितरक, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, शासकीय उचित मूल्य विक्रेता के साथ शिविर लगाया जाए।

बैठक में बताया गया कि योजना में हितग्राही के तीन पासपोर्ट फोटो, पहचान पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी के आधार नम्बर, महिला मुखिया का खाता, राशनकार्ड अथवा समग्र आईडी एवं मोबाईल नम्बर, शासकीय उचित मूल्य की दुकान या ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा सीधे समीप की गैस एजेंसी पर प्रस्तुत करना होगा, जो पात्र नहीं होकर गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उन्हें दावे के रुप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र देना होगा। पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों के केवाईसी फार्म भरने के लिए शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों में राजस्व, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सहयोग दिया जाएगा।

श्री चौधरी ने बताया कि जिले में 3 लाख 54 हजार 106 जारी किए जा चुके परिवारों के विरुद्ध 3 लाख 29 हजार 33 परिवारों के पास पूर्व से गैस कनेक्शन हैं। इस योजना में जिले में 93 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है, शेष 25 हजार से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाना है। इनमें से भी 15 हजार 862 हितग्राहियों के कनेक्शन प्रक्रियाधीन हैं। श्री चौधरी ने बताया कि योजना अन्तर्गत गैस कनेक्शन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए अपनी निकटतम गैस एजेंसी या तहसील स्तरीय सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शेष रहे परिवारों को जोडने के लिए विशेष अभियान
कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारों को निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शेष रहे पात्र परिवारों को सम्मिलित करने के लिए 23 अगस्त से 30 सितम्बर तक जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाए।

आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जिन पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, ऐसे पात्र परिवारों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के अमले के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर अधिसूचित 27 प्राथमिक परिवार श्रेणी में लाभ प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जाए। पात्र परिवारों के चिन्हांकन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए 23 अगस्त से 10 सितम्बर तक जिला स्तर पर सम्पूर्ण कार्यवाही का संधारण करते हुए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।

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