November 19, 2024

Fraud : मकान बेचने के नाम पर पेंशनर महिला के साथ लाखों की धोखाधडी, न्यायालय के आदेश पर प्रापर्टी ब्रोकर समेत पति पत्नी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज

रतलाम,21 जनवरी (इ खबरटुडे)। शहर के कस्तूरबा नगर निवासी एक प्रापर्टी ब्रोकर ने राजगढ नया निवासी एक दम्पत्ति के साथ मिलकर झाबुआ निवासी एक सेवानिवृत्त पेंशनर महिला को लाखों का चूना लगा दिया। मकान बेचने के नाम पर की गई इस धोखाधडी को लेकर पेंशनर महिला ने न्यायालय में निजी परिवाद दायर किया और न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध अब आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के ग्राम बन की निवासी श्रीमती मंजुला पति स्व.कमलसिंह सिसौदिया 63 अपने पुत्र के लिए रतलाम में एक मकान क्रय करना चाहती थी। मकान खरीदने के लिए श्रीमती सिसौदिया ने कस्तूरबा नगर निवासी प्रापर्टी ब्रोकर महेश पोरवाल पिता सोहनलाल पोरवाल से सम्पर्क किया। महेश पोरवाल ने श्रीमती सिसौदिया के पुत्र सचिन को राजगढ नयागांव स्थित बाणेश्वरी कालोनी का एक मकान दिखाया। उक्त मकान श्रीमती मंजू सेन और उसके पति ईश्वरलाल पिता रामचन्द्र सेन का था। मकान के आगे दो दुकानें भी बनी हुई थी। इस मकान का सौदा 24 लाख रु.में तय हुआ और विगत 12 दिसम्बर 2019 को श्रीमती सिसौदिया ने इस सौदे के लिए साढे पांच लाख रु. का अग्र्रिम भुगतान प्रापर्टी ब्रोकर महेश पोरवाल के माध्यम से ईश्वर लाल सेन और उनकी पत्नी श्रीमती मंजू को किया गया। यह सौदा करवाने के नाम पर प्रापर्टी ब्रोकर महेश पोरवाल को इक्कीस हजार रु. का भुगतान भी गूगल पे के माध्यम से किया गया था।

इसके बाद अचानक कोरोना का लाक डाउन लग गया। लाकडाउन हटने के बाद जब श्रीमती सिसौदिया ने मकान की रजिस्ट्री करवाने को कहा तो सेन दम्पत्ति टालमटोल करने लगे। श्रीमती सिसौदिया के कई प्रयासों के बाद भी वे मकान की रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं हुए और ना ही अग्र्रिम के रुप में लिए गए साढे पांच लाख रु. उन्हे लौटाए। इसी तरह प्रापर्टी ब्रोकर महेश पोरवाल ने भी दलाली के नाम पर लिए गए 31 हजार रु. श्रीमती सिसौदिया को लौटाए।

अपने साथ हुई इस धोखाधडी की शिकायत लेकर श्रीमती सिसौदिया जब पुलिस के पास पंहुची,तो पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं। आखिरकार श्रीमती सिसौदिया ने रतलाम के न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष अनुरागी के न्यायालय में ईश्वरलाल सेन,श्रीमती मंजू सेन और दलाल महेश पोरवाल के खिलाफ एक निजी परिवाद प्रस्तुत कर उक्त तीनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की। विद्वान न्यायाधीश ने श्रीमती सिसौदिया के निजी परिवाद पर सुनवाई के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को इस मामले में तीनो आरोपियों के विरुद्ध धोखाधडी और आपराधिक षडयंत्र रचने का आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तीनो आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दज4 कर उनकी खोजबीन प्रारंभ कर दी है।

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