September 29, 2024

रतलाम / विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तम्बाकू पदार्थों का सेवन आज ही छोडें : डॉ. रवि दिवेकर

रतलाम, 31मई (इ खबर टुडे)। रतलाम जिले में प्रतिवर्ष 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रभारी सीएमएचओ डॉ. रवि दिवेकर ने बताया कि इस वर्ष की थीम ‘बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना’ निर्धारित की गई है।

इस अवसर पर जिला चिकित्सालय रतलाम से जागरूकता रथ को प्रभारी सीएमएचओ डॉ. रवि दिवेकर, म.प्र. कैंसर सोसायटी के अशोक अग्रवाल, जिला मीडिया अधिकारी आशीष चौरसिया, डिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमती सरला वर्मा, म.प्र.वालेन्ट्री हेल्थएसोसिएशन की श्रीमती मीना जैन, किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता श्रीमती पूजा भाटी, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, डॉ. प्रदीप राव, प्रजापिता बह्माकुमारी के राजेन्द्र पोरवाल, किशन भाई, श्रीमती विनिता ओझा, श्रीमती संध्या ओझा, बगदीराम बघेल आदि की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर ‘कुछ तो लोग कहेगे’ पुस्तिका एवं पेम्पेलेट का विमोचन किया गया। जागरूकता रथ के माईकिंग द्वारा रतलाम शहर के दो बत्ती क्षेत्र, चांदनी चौक क्षेत्र, अल्कापुरी चौराहे सहित प्रमुख क्षेत्रों में लोगों से तम्बाकू पदार्थों का सेवन त्यागने का अनुरोध किया गया। डॉ. रवि दिवेकर ने बताया कि बच्चे भ्रामक विज्ञापन, सेलीब्रिटी से प्रभावित होकर, तम्बाकू पदार्थों की सहज उपलब्धता, हम उम्र के साथियों से प्ररित होकर तंबाकू के प्रति आकर्षित होते हैं।

भारत में प्रतिवर्ष 13 से 14 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। म.प्र. में तम्बाकू सेवन की दर 34.2 प्रतिशत है। म.प्र. में 13 से 15 वर्ष के 3.9 प्रतिशत छात्र-छात्राएं किसी ना किसी रूप में तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। कोटपा अधिनियम 2003 अनुसार धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है । धारा 6 ( अ) के अनुसार अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है। तम्बाकू पदार्थों के सेवन से कैंसर, हाई ब्ल्ड प्रेशर, स्ट्रेक, नपुंसकता सहित कई स्वास्थ्य समस्याऐं हो सकती हैं इसलिए तम्बाकू का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. नरेश चौहान ने बताया कि तम्बाकू छोडने के लिए तम्बाकूयुक्त पदार्थों को अपने आसपास से हटा दें, सुबह टहलनें जाऐं और ऐसे लागों के साथ रहें जो आपकी तम्बाकू की आदत छोडने में मदद करें। धुम्रपान छोडने के 20 मिनिट बाद रक्तचाप सामान्य हो जाता है, कुछ ही दिनों में शरीर में निकोटिन की मात्रा कम हो जाती है। 12 महीनों में ह्रदय रोग का खतरा आधा रह जाता है। बीडी, सिगरेट का हर कश जानलेवा है इसलिए तम्बाकू आज ही छोडें। नशा मुक्ति के लिए परामर्श सेवाऐं प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800112356 अथवा 08046110007 पर संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए जिला चिकित्सालय में मनोरोग चिकित्सक डॉ. निर्मल जैन से संपर्क कर निशुल्क परामर्श एवं उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

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