season close/माही जलाशय में मछलियों को पकड़ना या उनका शिकार प्रतिबंध
रतलाम,22 जून(इ खबरटुडे)। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश के सभी जल संसाधनों में मध्य प्रदेश नदी मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त को क्लोज सीजन घोषित किया गया है ।
इसके अनुसार मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में भी उक्त अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय विक्रय, विनिमय, अथवा मत्स्य परिवहन करना निषेध होगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत 1 वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपए जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।