FIR registered : रात्रि दस बजे के बाद भी बजाने पर डीजे साउण्ड वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रतलाम,26फरवरी(इ खबर टुडे)। होमगार्ड कालोनी रेलवे अण्डर ब्रिज के पास 25 फरवरी को बगैर अनुमति के अलावा रात्रि 10.00 बजे बाद डीजे साउण्ड बजाने पर डीजे साउण्ड संचालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (शहर) राजेश शुक्ला ने बताया कि 25 फरवरी रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि होमगार्ड कालोनी रेलवे अण्डर ब्रिज के पास बिना अनुमति के शादी समारोह में तेज आवाज में डीजे साउण्ड बजाया जा रहा है। राजू पिता मांगीलाल निवासी डोंगरे नगर नागराज डी.जे. साउण्ड द्वारा शादी समारोह में रात्रि 10.00 बजे बाद डीजे साउण्ड तेज आवाज में बजाया जा रहा था। उसके पास वैधानिक अनुमति भी नहीं थी, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की गई।
भूमि कब्जा बताने की सूचना पर कलेक्टर ने दिए एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले के राजस्व विभाग की कार्यशैली में और कसावट लाने की दृष्टि से निरंतर साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बैठकों में कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा करते हुए राजस्व संबंधी बिंदुओं पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस क्रम में शनिवार को भी सुबह कलेक्ट्रेट कक्ष में कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की गई जिसमें अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सिटी एसडीएम राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी, तहसीलदार गोपाल सोनी, एसएलआर रमेश सिसोदिया, एम.एस. बारस्कर, तहसीलदार ग्रामीण श्रीमती अनीता चोकोटिया, नायब तहसीलदार मनोज चौहान आदि उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि जिले के बाजना क्षेत्र से शिकायत आ रही है कि कुछ पटवारियों द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा दस्तावेज में लिख दिया जा रहा है, इससे वहां लोगों में आपसी विवाद पैदा हो रहा है। इस प्रकार की गड़बड़ी अक्षम्य है। पटवारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सैलाना श्रीमती कामिनी ठाकुर को निर्देशित किया कि उन पटवारियों को चिन्हित किया जाए और एक सप्ताह में रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रेषित की जाए।
बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी चौधरी द्वारा गेहूं, चना, सरसों, मसूर के लिए 5 मार्च तक लगातार चलने वाले किसान पंजीयन कार्य की जानकारी दी गई। तहसीलदारों से कहा गया कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा रखने वाले किसानों का सत्यापन करना है। बताया गया कि जिले में अब तक 18 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है। कलेक्टर पुरुषोत्तम द्वारा प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में पेंडेंसी की विशेष रूप से समीक्षा की गई। जावरा तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया द्वारा दी गई जानकारी से कलेक्टर असंतुष्ट रहे। तहसीलदार को ठीक ढंग से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा भी की गई। आगामी 15 मार्च तक के लिए तहसीलदारों को नए सिरे से लक्ष्य निर्धारित किए गए। धारणाधिकार तथा आबादी सर्वे की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के संबंध में जारी नए दिशा निर्देशों से तहसीलदारों को अवगत कराया जिसमें बताया गया कि आगामी 30 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। राज्य शासन द्वारा जारी समयबद्ध कार्यक्रम से तहसीलदारों को अवगत कराते हुए समय सीमा में कार्य के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री चौहान की मंशानुसार कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को राशन की दुकानों का सतत निरीक्षण करने तथा राशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। फसल मुआवजा वितरण की समीक्षा के दौरान जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति द्वारा बताया गया कि पेंडेंसी के तहत कुछ किसानों के अकाउंट नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं तथा कुछ किसान मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जो किसान मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं, यह उनसे लिखित में प्राप्त किया जाए।
जिले के तहसील कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाओं, मरम्मत इत्यादि कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपए प्रत्येक तहसीलदार को उपलब्ध कराए गए हैं। कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा में तहसीलदारों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा तहसील कार्यालयों में इलेक्ट्रिक मरम्मत, इनवर्टर बैटरी, पेयजल, वाटर कूलर, रंगाई पुताई, टेबल कुर्सियां, फर्नीचर, पर्दे, सूचना पटल तथा अन्य आवश्यक कार्यों पर उक्त अनुरक्षण खर्चे राशि व्यय की जा रही है। बैठक में कलेक्टर द्वारा विधानसभा प्रश्नों के जवाब आगामी 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत रूप से प्रेषित करने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया।