कृषक एवं उद्यमी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ लेवे
रतलाम,08 अगस्त (इ खबर टुडे)।प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत (Pmfme Scheme) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे-आलू से निर्मित खाद्य पदार्थ, चिप्स, पाउडर, फ्लेक्स, स्टार्च आदि, लहसुन एवं प्याज पेस्ट पाउडर, टमाटर केच-अप, सॉस, अचार, पापड, मुरब्बा, जेम, जैली ज्यूस, चॉकलेट, बैकरी, मसाला, आटा चक्की, नमकीन, डेयरी उत्पाद, फोजन उत्पाद, दाल उत्पाद,
आईल, सोयाबीन एवं समस्त प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के नवीन उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित इकाईयों के उन्नयन तथा पैकेजिंग के सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ( Pmfme Scheme) अंतर्गत इकाई लागत का 35 प्रतिशत् अधिकतम 10 लाख अनुदान लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
जिसमें एकल उद्योगों एवं समूहों की डी.पी.आर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफ.एस.एस.आई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जी.एस.टी. आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हैण्ड होल्डिंग सेवाऐं प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा अधिकृत रिसोर्स पर्सन द्वारा निःशुल्क सेवाऐं प्रदान की जायेगी।
योजना की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित रिसोर्स पर्सन एवं वेबसाईट mofpi.nic.in पर देख सकते है अथवा जिला कार्यालय उप संचालक उद्यान विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों से सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने जिले के अधिक से अधिक कृषकों एवं उद्यमियों से योजना का लाभ लेने की अपील की है।