केवाईसी के लिए ग्राहकों को परेशान न करें बैंक–वर्ष 2023-24 में बैंकों को एक करोड़ ग्राहक मिली शिकायतें

rbi news:केवाईसी दस्तावेजों के लिए बैंक अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर पाएंगे। बैंकों के इस रवैये से आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गहरा खेद जताया है। उनका कहना है कि अधिकतर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपनी शाखाओं या कार्यालयों को केंद्रीय डाटाबेस से जानकारी हासिल करने की सुविधा नहीं दी है। इससे ग्राहकों को असुविधा होती है। सबके हित को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द ही सुगम बनाया जा सकता है।
आरबीआई के गवर्नर के अनुसार बैंक ग्राहकों को अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दस्तावेज जमा करने के लिए बार-बार फोन न करें। आरबीआई लोकपालों के सालाना सम्मेलन में मल्होत्रा ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एक बार ग्राहक की ओर से वित्तीय संस्थान को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं कागजातों को फिर से प्राप्त करने पर जोर न दिया जाएगा।
उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने की जरूरत
ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से वर्गीकृत न करें। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। बैंकों को उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने की जरूरत है और यह उनका कर्तव्य भी है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब बैंक ग्राहक बार-बार केवाईसी जमा करने के अनुरोध के कारण सोशल मीडिया मंचों पर असुविधा की शिकायत कर रहे हैं।
दो साल में आई एक करोड़ शिकायत
वर्ष 2023-24 में बैंकों को एक करोड़ ग्राहक शिकायतें मिली थीं। यदि अन्य विनियमित संस्थाओं के खिलाफ मिली शिकायतों को शामिल किया जाए तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। इन शिकायतों में से 57 फीसदी के लिए आरबीआई लोकपाल के मध्यस्थता या हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।