December 25, 2024

Ratlam crime news : आपराधिक प्रवत्ति में लिप्त तीन बदमाशों को किया जिला बदर, रतलाम सहित पांच जिलों में नहीं होगा प्रवेश

police

रतलाम,28 फरवरी (इ खबर टुडे)। रतलाम जिले में गुंडा बदमाशों पर लगातार कार्यवाही जारी है। जिले में आदतन आपराधियो में लिप्त तीन बदमाशों को कलेक्टर के आदेश से जिले से बाहर का आदेश दिया गया। तीनो बदमाशों को रतलाम सहित पांच जिलों की सीमाओं में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना आलोट अंतर्गत ग्राम रिछा निवासी धारासिंह पिता लालू खारोल को 6 माह की अवधि, पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम अंतर्गत सुभाष नगर निवासी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को 1 वर्ष की अवधि, पुलिस थाना नामली अंतर्गत ग्राम बांगरोद निवासी मदनलाल उर्फ़ टिंगू पिता भेरुलाल को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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