November 23, 2024

District Badar/ जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो आरोपियों को किया जिला बदर

रतलाम,20 जनवरी (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना जावरा शहर अन्तर्गत दरगाह रोड उदासी की बावड़ी जावरा निवासी शब्बू उर्फ़ शरीफ पिता वकील खां को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1 वर्ष की कालावधि के लिए तथा थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धामनोद निवासी दशरथ पिता मांगीलाल गायरी को 6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया। जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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