कलेक्टर ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार आरोपियों को किया जिला बदर
रतलाम,29 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ईसरथुनी निवासी राकेश पिता जगदीश धाकड तथा थाना माणकचौक अन्तर्गत सिलावटों का वास निवासी महेन्द्र पिता यशवंतसिंह राजपूत को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण
6-6 माह के लिए तथा शैरानीपुरा निवासी गफ्फार खान पिता ईशाक खान एवं पुलिस थाना सैलाना अन्तर्गत बागरीखेडी सैलाना निवासी राजू उर्फ राजेश पिता बालू बागरी को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपीगण जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।