Cheque Bounce Jail : 5 लाख का चैक बाउन्स होने पर बालाजी स्वीट्स के संचालक जीतेन्द्र राठौड को न्यायालय ने सुनाई जेल की सजा,छ: लाख बत्तीस हजार रु.अदा करने का भी आदेश
रतलाम,14 जनवरी (इ खबरटुडे)। न्यूरोड स्थित बालाजी स्वीट्स एण्ड नमकीन के संचालक जीतेन्द्र पिता रामरतन राठौड को पांच लाख का एक चैक बाउन्स होने पर न्यायालय द्वारा तीन माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने जीतेन्द्र को चैक राशि पर ब्याज जोडकर 6 लाख 32 हजार 582 रु. भी चुकाने के निर्देश दिए है। यदि जीतेन्द्र द्वारा यह राशि नहीं चुकाई जाती तो उसे एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार,बालाजी स्वीट्स के संचालक जीतेन्द्र राठौड ने विगत 28 फरवरी 2022 को चांदनी चौक स्थित आशा ज्वैलर्स नामक दुकान से करीब पांच लाख रु. मूल्य की ज्वेलरी खरीदी थी। इस ज्वेलरी के भुगतान के लिए जीतेन्द्र ने सेन्ट्रल बैैंक आफ इण्डिया का एक चैक आशा ज्वैलर्स के संचालक संदीप पिता नरेन्द्र कुमार छाजेड को दिया था। संदीप छाजेड ने अगले दिन यानी 1 मार्च 2022 को जब यह चैक भुगतान हेतु अपनी बैैंक में प्रस्तुत किया तो दो दिन बाद बैैंक ने उक्त चैक को यह कहते हुए बाउन्स कर दिया कि उक्त खाते में पर्याप्त रकम नहीं है। बैैंक द्वारा चैक बाउन्स किए जाने पर संदीप छाजेड ने अपने अधिवक्ता हेमेन्द्र नाहर के माध्यम से नियत अवधि में रकम अदायगी के लिए जीतेन्द्र राठौड को नोटिस भी भेजा परन्तु उसने रकम नहीं चुकाई।
इसके बाद आशा ज्वैलर्स के संचालक संदीप छाजेड ने जिला न्यायालय की न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आकांक्षा गुप्ता के न्यायालय में जीतेन्द्र राठौड के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। उक्त परिवाद के विचारण के पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने जीतेन्द्र राठौड को उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध करार देते हुए उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा अभियोगी जीतेन्द्र राठौड को चैक की राशि पांच लाख रु. पर चैक दिनांक 28 फरवरी 2022 से आदेश दिनांक तक की अवधि पर नौ प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज जोडकर कुल 6 लाख 32 हजार 852 रु.अदा करने का आदेश दिया गया है। यदि उसके द्वारा उक्त राशि अदा नहीं की जाती तो उसे एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।