May 7, 2024

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अधिकारियों के मध्य नए सिरे से कार्य विभाजन किया

रतलाम,19मई(इ खबर टुडे)। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व कार्य विभाजन आदेश को अधिक्रमित करते हुए नए सिरे से कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सूर्यवंशी के पास राजस्व संबंध में धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील, भू अर्जन संबंधित प्रकरण, खान एवं खनिज मैन्युअल तथा गौण खनिज नियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब्ती प्रकरणों का निराकरण कार्य रहेगा। जिला दंडाधिकारी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कार्य प्रिजनर 1894 एवं प्रोबेशन आफ ऑफेंडर्स एक्ट 1954 के अधीन बंदियों की अस्थाई मुक्ति तथा अन्य कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अधिकार के समस्त प्रकरण, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रकरण, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण कार्य रहेंगे। इसके अलावा कलेक्टर के पास मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का निवर्तन, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निवर्तन, प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण से संबंधित प्रकरण, कॉलोनी सेल, सीएम कार्यालय से संबंधित पत्राचार कार्य आदि रहेगा।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के पास मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धाराओं अंतर्गत वैधानिक शक्तियां राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत शासकीय विभागों को शासकीय भूमि आवंटन, हस्तांतरण, कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा, राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रकरणों में स्वीकृति, विकास से संबंधित शासकीय भूमि आवंटन के प्रकरणों का कलेक्टर अनुमति के उपरांत निराकरण, शासकीय भूमि में भूमिगत पाइप लाइन, केबल या डक्ट बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति, संबंधी कार्य आवेदन पत्रों का निराकरण, न्यायालय व अन्य अकिंचन जांच संबंधी प्रकरण, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना से संबंधित प्रकरणों का निराकरण, नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा स्वीकृति उपरांत नवीन पट्टों पर हस्ताक्षर करना, मध्यप्रदेश भूमिधारकों को उधार देने वालों की भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रो से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपील प्रकरण का कार्य सौंपा गया है।

इसके अलावा दांडिक कार्यों में संपूर्ण जिले की कानून व्यवस्था के तहत विधि प्रावधानों से संबंधित कार्य कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं पुलिस के मध्य समन्वय भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई जिला दंडाधिकारी द्वारा सौपी गई अन्य दांडिक शक्तियों का उपयोग, आर्म्स एक्ट, एसिड विक्रय, विस्फोटक पदार्थ आदि की अनुज्ञप्ति एवं अनापत्ति की पूर्णता कर स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरणों का निराकरण, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षाकर्मी, पंचायतकर्मी, संविदा शाला शिक्षक से संबंधित प्रकरणों का निराकरण, मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत गुरुजी चयन अपील, सुनवाई के अधिकार, भारतीय निष्क्रांत निधि अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण, मध्यप्रदेश लोक दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, मध्यप्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत नवीन लाइसेंस को छोड़कर जिला दंडाधिकारी की समस्त शक्तियां, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी, ड्रग लाइसेंस लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना के अधिकार, अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य का हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी, जिला कार्यालय स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न कार्य तंबाकू, धूम्रपान निषेध कार्य आकस्मिक व्यय के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक की स्वीकृति के अधिकार, जिला सत्कार अधिकारी, मोबाइल टावर संबंधी अनुमति जारी करने, उत्तराधिकारी एवं संरक्षक प्रमाण पत्र, होमगार्ड जिला जेल रेडक्रॉस, शांति समिति, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, औद्योगिक सुरक्षा, जिला क्राइसिस ग्रुप, सिनेमैटोग्राफ प्रकरण, भारत निर्वाचन शाखा, कलेक्ट्रेट की स्थापना शाखा, जिला विभागीय जांच अधिकारी वर्जन, जिला सैनिक कल्याण, अग्रणी बैंक प्रबंधक, शस्त्र अनुज्ञा संबंधी प्रकरण, जिला मेला अधिकारी, पीसीपीएनडीटी आदि कार्य सौंपे गए हैं।

अपर कलेक्टर एवं भू प्रबंधन अधिकारी सुश्री निशा डामोर के पास कलेक्ट्रेट की प्रभारी जनगणना अधिकारी, ब्रिस्क, अल्प बचत, आवक जावक, लाइब्रेरी तथा स्टेशनरी शाखाएं रहेंगी। संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल भाना के पास कलेक्ट्रेट की पुरातत्व, देवस्थान, वित्त शाखा, नजारत, वरिष्ठ लिपिक शाखा, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण, सड़क दुर्घटना राहत प्रकरण, सीएम स्वेच्छानुदान, रीडर टू कलेक्टर, निष्क्रांत संपत्ति, अध्यात्म, धर्मस्व, राजस्व अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग, प्रतिलिपि, भूमि नीलामी की स्वीकृति, सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व अभिलेखागार, निर्वाचन के अंतर्गत स्थानीय निर्वाचन, जल उपभोक्ता, निर्वाचन, मंडी निर्वाचन, सहकारिता निर्वाचन अन्य निर्वाचन गतिविधियां कार्य सौंपा गया है।

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्री सुनील जायसवाल के पास कलेक्ट्रेट की जिला सतर्कता अधिकारी, लोकायुक्त, ईओडब्लू, विभिन्न प्रकार के आयोग, सांसद विधायकों के पत्र, शिकायत एवं सतर्कता, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन समाधान एक दिवस, मंत्री प्रकोष्ठ, जनप्रतिनिधि, शाखा प्रभारी अधिकारी, ई गवर्नेंस प्रभारी अधिकारी, लोक सेवा गारंटी, लोक सेवा केंद्रों का प्रबंधन, संपत्ति, वाद व्यवहारवाद, सांख्यिकी शाखाओं का कार्य रहेगा। प्रभारी डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा के पास कलेक्ट्रेट की सामान्य शाखा, लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार, अधीक्षक प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख एवं भू अभिलेख से संबंधित समस्त कार्य, बाढ़ राहत, प्राकृतिक आपदा, जिला प्रबंधक भू प्रबंधन एवं सीलिंग, कृषि संगणना, पशु संगणना, फसल बीमा योजना के कार्य रहेंगे।

प्रभारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती राधा महंत के पास कलेक्ट्रेट की किराया निर्धारण, विधानसभा, लोकसभा सेल, सामान्य अभिलेखागार, सहायक अधीक्षक, सामान्य के कार्य रहेंगे। हिमांशु प्रजापति एसडीएम जावरा तथा संबंधित दांडिक एवं राजस्व कार्य एवं अन्य कार्य संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, एसडीएम रतलाम शहर डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा एसडीएम आलोट, डिप्टी कलेक्टर मनीष जैन, एसडीएम सैलाना, डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिलोचन एसडीएम रतलाम ग्रामीण रहेंगे।

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