October 5, 2024

रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के विषय में कलेक्टर द्वारा अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ बैठक की गई

रतलाम,16 अप्रैल (इ खबरटुडे)। रतलाम के कलेक्टोरेट सभाकक्ष पर निजी नर्सिंग होम के चिकित्सकों एवं शासकीय अस्पताल के चिकित्सकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, औषधि निरीक्षक सारिका अग्रवाल सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित रहे।

बैठक में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने बताया कि रेमडेसिविर के सीमित उपयोग हेतु भारत सरकार एवं राज्य कार्यालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 3-7-2020 को updated Clinical Management Protocol for Covid 19 : Version 5 जारी की गई है।

उक्त निर्देशों के परिपालन में रतलाम जिले में रेमडेसिविर औषधि का उपयोग केवल Under Emergency Use Authorization अंतर्गत माध्यम से गंभीर लक्षण वाले सीमित प्रकरणों में चिकित्सीय परामर्श के अनुरूप परिस्थिति अनुसार किया जा सकता है।

बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के लिए क्लिनिकल संकेतों की जानकारी दी गई। क्लिनीकल मापदंड जिनमें उपयोग वर्जित है तथा इंजेक्शन के डोज के विषय में निर्धारित गाईडलाईन अनुसार जानकारी दी गई। शासकीय अस्पतालों में इंजेक्शन के उपयोग हेतु सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। रेमडीसिविर इंजेक्शन के उपयोग हेतु सिविल सर्जन द्वारा Under Emergency Use Authorization अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट UEA जारी किया जाएगा उसके बाद मरीज को इंजेक्शन लगाया जाएगा।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds