May 15, 2024

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हुई लागु, प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाएंगे एक हजार रुपए

रतलाम,24 फरवरी (इ खबरटुडे)। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार, परिवार मे उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ करने हेतु मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओ एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलाएं अपनी प्राथमिकता अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रुप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलाएं प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार, आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिए जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

योजनान्तर्गत पात्रता – म.प्र. की स्थानीय निवासी, ऐसी विवाहित महिलाएं (जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं) जो आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होंगी।

योजनान्तर्गत अपात्रता – मुख्य रुप से योजना के अन्तर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रुप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो, आयकर दाता हो, शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी हो, सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त रही हों, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधयक हों, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो। स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो। संयुक्त रुप से कुल पांच एकड से अधिक कृषि भूमि हो, पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकारर, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह राशि रुपए एक हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो ऐसी महिला योजना के अन्तर्गत अपात्र होगी।

योजनान्तर्गत सहायता – प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में एक हजार रुपए प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपए से कम जितनी भी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपए एक हजार तक राशि की पूर्ति की जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया – योजना अन्तर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामो में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकतानुसार कैम्प लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा आनलाईन प्रविष्ट कराया जाएगा। आनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय, आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

हितग्राही को राशि का भुगतान – पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैकं खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन आनलाईन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बन्ध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड) खुलवा ले। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन- योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जाएगा। योजना अन्तर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद् क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।

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