April 29, 2024

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना कृषकों से 14 मई से लिए जाएंगे आवेदन,डिफाल्टर किसानों का ब्याज होगा माफ

रतलाम 13मई (इ खबर टुडे)।जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएं (मूलधन और ब्याज सहित) 2 लाख रुपए तक है और डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन करेगी। यह निर्णय राज्य शासन ने लिया है।

कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा। 31 मार्च की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा।

कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सहायक आयुक्त सहकारिता एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ को निर्देशित किया है कि, किसानों के हित की इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें। किसानों को इस योजना की जानकारी दी जाए एवं योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया जाये । डिफाल्टर किसानों की सूची में यूनिक नंबर के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन व माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया जाये।

सहायक आयुक्त सहकारिता ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सूची में शामिल किसानों से आवेदन व स्व घोषणा पत्र भरा जाना अनिवार्य है। आवेदन फार्म के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों की समिति से स्वीकृत व अस्वीकृत प्रकरणों के विरूद्ध कृषक आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए कृषक अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे सकते हैं।

जिले में प्राप्त आवेदनों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ संकलित कर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति समिति में प्रस्तुत कर निराकरण कराया जाएगा। लाभांवित कृषकों को डिफाल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। लाभांवित होने वाले कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत कर पूर्व कालातीत बकाया मूलधन की राशि तक ऋण वितरण किया जा सकेगा।

लांभावित होने वाले कृषकों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने के लिये यह सुविधा दी जाएगी कि, जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नकद जमा करेंगें, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेगें। यह योजना सहकारी समिति ने 12 मई से अंगीकृत की है। 14 मई सेयोजना में कृषकों से आवेदन लेना प्रारंभ किया जाएगा। 18 मई से प्राप्त आवेदनों का समिति स्तर पर परीक्षण व पोर्टल पर प्रविष्टि का कार्य किया जाएगा।रतलाम शहर का पहला विवाह पूर्व एवं गर्भधारण पूर्व परामर्श सहायता केंद्र एमसीएच अस्पताल में खोला जाएगा ।

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