रतलाम / जिले में नरवाई जलाना किया गया प्रतिबंधित, प्रति घंटे के हिंसाब से लगेगा जुर्माना

रतलाम,20 मार्च(इ खबर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने जन शांति, लोक प्रशांति कायम रखने, अप्रिय स्थिति की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए जिले में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान अथवा व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद खेत की साफ-सफाई एवं खापे नरवाई को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर नष्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या किसान जिसके पास दो एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 प्रति घंटे के मांन से आर्थिक दंड भरना होगा।
ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास दो से पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा।
यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।