लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त, नगदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने की मानक प्रक्रिया के लिए समिति गठित
रतलाम,17 जनवरी(इ खबर टुडे)। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों के सहयोग के लिए जिले के अधिकारियों को सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है ।
नियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षकगणों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम ग्रामीण के लिए निरीक्षक केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क लोकेंद्र पाटीदार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर के लिए संभागीय लेखा अधिकारी लोक निर्माण विभाग भरतलाल मीणा तथा निरीक्षक केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क मनीष जिंगोनिया, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सैलाना के लिए संभागीय लेखा अधिकारी लोकसभा से यांत्रिकी मालवराम मीणा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जावरा के लिए संभागीय लेखा अधिकारी जल संसाधन रामअवतार मीणा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आलोट के लिए संभागीय लेखा अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अवधकिशोर मंडल शामिल है।
नगदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने की प्रक्रिया के लिए समिति गठित
आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत नगदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया एवं नगदी रिलीज किए जाने के लिए कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा समिति गठित की गई है जिसके नोडल अधिकारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव रहेंगे। इसके संयोजक भू प्रबंधन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय लेखा राधेश्याम मंडलोई होंगे। इसके सदस्यों में जिला कौषालय अधिकारी रमेश मौर्य तथा लेखा अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रीति डेहरिया रहेगी।
समिति के कार्य इस प्रकार रहेंगे कि समिति पुलिस अथवा स्थैटिक निगरानी दल या उड़नदस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में प्राथमिकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगदी जप्त की गई थी, को ऐसे नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी तथा सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
व्यय अनुवीक्षण नोडल अधिकारी द्वारा नगदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा, इसमें अवरुद्ध, जप्त नगदी की राशि और संबंधित व्यक्तियों को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। समिति रिलीज की गई नगदी 10 लाख से अधिक है तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा। उड़नदस्ते, एसएसटी या पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त की गई नगदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित उक्त समिति के संज्ञान में लिए जाएंगे और समिति उक्त अनुसार तत्काल कार्रवाई करेगी। किसी भी परिस्थिति में जप्त की गई, नगदी जप्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के 7 दिनों से अनाधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे, जब तक की कोई प्राथमिकी, शिकायत न दर्ज की गई हो। यहां संबंधित रिटर्निंग आफिसर का उत्तरदायित्व होगा कि वह सभी मामलों को अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपील यह समिति के आदेश अनुसार नगदी, बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें।